मीट पर हटी पाबंदी पर स्टे नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (फ़ाइल फोटो)

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सुप्रीम कोर्ट ने जैन समाज के पर्यूषण पर्व के दौरान मुंबई में 17 सितंबर को मांस बिक्री पर पाबंदी हटाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने संबंधी याचिका ख़ारिज कर दी है.

हाई कोर्ट ने 14 सितंबर को मुंबई में 17 सितंबर को जैन समाज के पर्यूषण पर्व पर मांस की बिक्री पर लगी पाबंदी पर रोक लगा दी थी.

हालाँकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस दिन पशुओं को काटने पर लगा प्रतिबंध जारी रखा था.

याचिका ख़ारिज

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया.

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ग़ौरतलब है कि मांस की बिक्री पर पाबंदी के ख़िलाफ़ लोगों के विरोध को देखते हुए चार दिन की पाबंदी को घटाकर दो दिन 10 और 17 सितंबर के लिए कर दिया गया था.

मुंबई के मांस विक्रेताओं ने अपनी याचिका में इस पाबंदी को पक्षपातपूर्ण बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल की थी और कहा था कि इससे उनकी जीविका प्रभावित होगी.

जैन समाज के पर्व पर्यूषण को देखते हुए सरकार ने पशुओं के काटने और मांस की ब्रिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. इसका शिवसेना समेत कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया था.

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