याक़ूब की दया याचिका राष्ट्रपति ने ख़ारिज की

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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुंबई बम धमाकों के दोषी याक़ूब मेमन की दया याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई और एनएनआई ने ये ख़बर दी है.
टाडा कोर्ट की तरफ़ से जारी डेथ वारंट के मुताबिक़ उन्हें 30 जुलाई, गुरुवार को फांसी दी जानी है.
हालांकि याक़ूब ने इस वारंट की वैधता पर सवाल उठाया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2014 में भी याक़ूब की दया याचिका को ख़ारिज कर चुके हैं.
लेकिन उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति को दया याचिका दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है.
इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन गए और वहां उनकी बैठक दो घंटे तक चली.
कई संगठन और गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से याक़ूब की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील करने की अपील कर चुके हैं.
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