प्री-मेडिकल टेस्ट दोबारा कराने के आदेश

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उच्चतम न्यायालय ने ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) की तीन मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को चार हफ्ते में दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया है.
न्यायालय के फ़ैसले के बाद छह लाख से अधिक छात्रों को अब दोबारा परीक्षा देनी होगी.
उल्लेखनीय है कि तीन मई को हुई परीक्षा में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नकल होने के आरोप लगे थे जिनमें इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए नकल होने की बात भी सामने आई थी.
कुछ छात्रों ने इस बाबत उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की थी.
न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 12 जून को अपना फ़ैसला सुरक्षित रखा था.
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