तीस्ता की ग़िरफ़्तारी पर 19 फ़रवरी तक रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को राहत दी है

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सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की ग़िरफ़्तारी पर 19 फ़रवरी तक रोक लगा दी है.

इन पर 2002 में गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में मारे गए पीड़ितों का स्मारक बनाने के लिए इकट्ठा किए गए चंदे के दुरुपयोग का आरोप है.

अदालत ने गुजरात सरकार से इस मामले में जुड़े ज़रूरी काग़जात पेश करने को कहा है.

तीस्ता से कहा गया है कि वो भी अपने बचाव में साक्ष्य पेश करें.

अर्जी

सुप्रीम कोर्ट से मिली तीस्ता सीतलवाड़ को राहत

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तीस्ता और जावेद ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और उन्हें एक दिन की मोहलत देते हुए अदालत ने शुक्रवार तक ग़िरफ़्तार नहीं करने को कहा था.

इसके पहले गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम ज़मानत की अर्जी ख़ारिज़ कर दी थी, जिसके बाद बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे.

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि गुजरात सरकार तीस्ता और जावेद को किसी भी सूरत में ग़िरफ़्तार करने को अमादा है.

तीस्ता और जावेद आनंद ने गुजरात हाई कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा कि सिर्फ उन्हें परेशान करने के मक़सद से झूठा मामला दर्ज किया गया है.

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