बर्ख़ास्त जदयू विधायकों की सदस्यता बहाल

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मंगलवार को सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइडेट (जद-यू) के चार बर्ख़ास्त विधायकों की सदस्यता को पटना हाइकोर्ट ने बहाल कर दी.
स्थानीय पत्रकार मनीष शांडिल्य के अनुसार, इस मामले में पिछले 20 नवम्बर को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी.
एक नवम्बर, 2014 को जद-यू के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के आदेश न मानते हुए क्रास वोटिंग करने के लिए इनकी सदस्यता रद्द कर दी थी.
राज्य सभा उपचुनाव में दल के अधिकृत उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ प्रत्याशी उतारने और मतदान करने पर ये सदस्यता रद्द की गई थी.

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विधानसभा अध्यक्ष ने इनको पूर्व विधायकों के रूप में मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित करने का आदेश दिया था.
विधानसभा अध्यक्ष ने 27 दिसम्बर के अपने एक और फ़ैसले में चार अन्य विधायकों की सदस्ता भी रद्द कर दी थी.
कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले के बाद भाजपा ने जीतनराम मांझी सरकार का इस्तीफ़ा मांगा है.
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