ओमप्रकाश चौटाला की ज़मानत याचिका ख़ारिज

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत की ओम प्रकाश चौटाला की याचिका को उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया.
साथ ही, अदालत ने उन्हें शनिवार अदालत के सामने उपस्थित होने का भी आदेश दिया है.
शुक्रवार को चौटाला विशेष सीबीआई न्यायाधीश मनु राय सेठी की अध्यक्षता वाले बोर्ड के सामने उपस्थित हुए.
सीबीआई ने अपनी याचिका में चौटाला द्वारा जमानत की शर्तों का कथित उल्लंघन करने के कारण उनकी जमानत रद्द करने और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.
आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओम प्रकाश चौटाला शुक्रवार को दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए.
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए जरूर अनुमति के लिए याचिका दायर की थी.
ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी 2013 में दिल्ली की एक अदालत ने तीन हज़ार अध्यापकों को ग़ैर क़ानूनी रूप से भर्ती करने का दोषी क़रार दिया था.
चौटाला को 10 साल क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी.
इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री चौटाला फिलहाल जमानत पर रिहा हैं. वे हरियाणा विधानसभा के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे.
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