'दाग़ी नेताओं को मंत्री बनाना पीएम पर निर्भर'

नरेंद्र मोदी

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों के अभियुक्त लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के विवेक पर निर्भर है.

हालांकि, फ़ैसले में संविधान के हवाले से सुझाया गया है कि दाग़ी नेता मंत्रिमंडल में नहीं होने चाहिए.

इस बारे में एमेकस क्यूरी राकेश द्विवेदी ने कहा, ''मंत्री नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की जो शक्तियां हैं, उसमें कोई स्पष्ट प्रतिबंध पढ़ना संभव नहीं है.''

'बड़ी भारी ज़िम्मेदारी'

एमेकस क्यूरी राकेश द्विवेदी के अनुसार, ''सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र को नष्ट करता है और संविधान निर्माताओं ने इस मामले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को एक बड़ी भारी ज़िम्मेदारी सौंपी है.''

फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिनके ख़िलाफ़ गंभीर आरोप हैं और मुक़दमे चल रहे हैं, उन्हें मंत्री नियुक्त नहीं किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट

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वक़ील अनिल कुमार झा ने अपनी याचिका में कहा था कि क्या गंभीर आरोपों का सामना कर रहे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है?

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