'काले धन' पर केंद्र सरकार को एक हफ़्ते का वक़्त

सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'काले धन' मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के लिए एक और हफ़्ते का समय दिया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा गुरुवार को समाप्त हो गई थी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि काले धन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को राजस्व विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी की निगरानी में सुरक्षित रखा जाए.

एक मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में केंद्र को तीन दिनों के भीतर लिक्टेंस्टाइन, जर्मनी के एलएसटी बैंक से संबंधित जानकारी को राम जेठमलानी और अन्य को देने को कहा था जिन्होंने इस मामले को उठाया है.

अदालत ने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार तीन हफ़्ते में एसआईटी के गठन की अधिसूचना जारी करे.

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज एम बी शाह को चेयरमैन और अरिजीत पसायत को एसआईटी का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया था ताकि वो देश और विदेश में काले धन के सभी मामलों की जांच के लिए मार्गदर्शन दे सकें.

<link type="page"><caption> 45 लाख करोड़ रुपए काला धन विदेशी बैंकों में : फिक्की</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/business/2012/07/120709_ficci_black_money_sy.shtml" platform="highweb"/></link>.

पूर्व न्यायाधीश एम बी शाह को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 जुलाई 2011 के फ़ैसले में वाइस चेयरमैन नियुक्त किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी पी जीवन रेड्डी के चेयरमैन पद छोड़ने की वज़ह से उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया.

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