केजरीवाल छह जून तक तिहाड़ जेल में

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दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
नितिन गडकरी मानहानि केस में केजरीवाल ने अदालत की तरफ़ से निर्धारित 10 हज़ार रुपए का निजी मुचलका भरने से शुक्रवार को एक बार फिर मना कर दिया. केजरीवाल अब छह जून तक तिहाड़ जेल में रहेंगे.
इससे पहले बुधवार को भी उन्होंने मुचलका भरने से इनकार कर दिया था और अदालत ने उन्हें शुक्रवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था.
यह मामला आम चुनाव से पहले का है, जब केजरीवाल ने एक पत्रकार वार्ता में 13 लोगों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया था, जिनमें भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी का भी नाम लिया गया था.
इसके बाद कई अन्य नेताओं समेत गडकरी ने केजरीवाल पर मानहानि का मुक़दमा किया था.
रणनीति
कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें क़ानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. न्यायाधीश ने केजरीवाल के वकील से कहा कि अगर वह संतुष्ट नहीं हैं, तो ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, लेकिन इस वक़्त कोर्ट के लिए अपने पिछले आदेश को बदलना मुमकिन नहीं है.
गडकरी की वकील पिंकी आनंद ने बताया कि अदालत ने व्यक्तिगत तौर पर केजरीवाल को पूरी क़ानूनी प्रक्रिया समझाई लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ज़मानत के लिए निजी मुचलका भरने से इनकार कर दिया.
इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि शाम को पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी.
उन्होंने कहा कि निचली अदालत के इस फ़ैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी.
उधऱ, आम आदमी पार्टी के नेता और जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी कहा है कि वह जल्द से जल्द निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.
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