सुप्रीम कोर्टः 'सुब्रत रॉय हाजिर हों!'

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को निर्देश जारी करते हुए अदालत में हाजिर होने को कहा है.
यह मामला निवेशकों को उनके 20 हजार करोड़ रूपए नहीं लौटाए जाने से संबंधित है.
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही <link type="page"><caption> सेबी</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/02/130225_sahara_supremecourt_skj.shtml" platform="highweb"/></link> को निवेशकों के पैसों की वसूली के लिए कंपनी की संपत्ति की बिक्री करने की इजाजत दे दी है. कंपनी पर निवेशकों के 20 हजार करोड़ रूपए बकाया हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को कंपनी के तीन प्रबंधकों को भी अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं. ये तीन प्रबंधक हैं रवि शंकर दूबे, अशोक रॉय चौधरी और वंदना भार्गव.
निर्देश
केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की खंडपीठ ने सेबी को यह भी निर्देश दिया है कि वह निवेशकों के 20 हजार करोड़ रूपए की उगाही के लिए सहारा ग्रुप की संपत्ति को बेच दे.
सहार समूह पिछले डेढ़ साल से जिस तरीके से अदालत के आदेश का उल्लंघन करती आ रही थी, उस पर सवाल खड़ा करते हुए खंडपीठ ने सेबी को कहा, "आप बकाया राशि की वसूली के लिए सहारा समूह की संपत्ति बेच सकते हैं. अगर वह विवादित संपत्ति हो तो कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है. यह जरूरी है कि मामला एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचे."
शीर्ष न्यायालय ने 31 अगस्त , 2012 में दिए गए अपने फैसले में सेबी को पैसों की वसूली के लिए सहारा कंपनी की <link type="page"><caption> संपत्ति की कुर्की</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/02/130213_sebi_sahara_aa.shtml" platform="highweb"/></link> करने का आदेश दिया था.
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