वीके सिंह पर तय होंगे अवमानना के आरोप

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के ख़िलाफ़ अवमानना के आरोप तय करने की इजाज़त दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने जनरल सिंह के आयु विवाद पर दिए गए उसके फ़ैसले के ख़िलाफ उनकी टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए कहा है कि न्यायालय के फ़ैसले पर सवालिया निशान नहीं लगाए जा सकते.
कोर्ट ने कहा है कि उसके निर्णयों की आलोचना का स्वागत है लेकिन उन फ़ैसलों के पीछे कोई मंशा अपनी ओर से नहीं जोड़ी जा सकती.
<link type="page"><caption> वीके सिंह</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/09/130920_tsd_general_vk_singh_probe_rd.shtml" platform="highweb"/></link> की जन्म तिथि के विवाद पर फ़ैसला देने वाले जजों के इरादों पर संदेह करने संबंधी जनरल सिंह की टिप्पणियों से ये मसला उठा है.
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इजाज़त दी है कि वह अवमानना के आरोपों का मसौदा तय करें.
मामला

जनरल सिंह पिछले साल 10 फरवरी को उम्र विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई हार गए थे. अदालत ने कहा था कि सेवा से जुड़े मामले में उनकी जन्मतिथि पर सरकार का फ़ैसला लागू होगा.
तब कोर्ट ने कहा कि उनकी जन्मतिथि के बारे में सरकार का फैसला ही मान्य होगा. इसके बाद जनरल सिंह ने अपनी याचिका वापस ले ली थी.
अगर इस मामले में जनरल वीके सिंह का दावा मान लिया जाता तो वह एक साल बाद सेवानिवृत्त होते.
इसके बाद वीके सिंह का एक बयान छपा था जिसमें उन्होंने फ़ैसले के संबंध में टिप्पणी की थी. न्यायालय ने इस बयान का संज्ञान लिया है.
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