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कोरोना संकट: 8 जून से धार्मिक स्थल, रेस्तरां और मॉल खुलेंगे, जानिए क्या हैं नियम
भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले भले ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में ढील भी बढ़ाई जा रही है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दिशा-निर्देश जारी कर कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर बाक़ी जगहों के होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को सोमवार 8 जून से खोलने की अनुमति दे दी है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन जगहों पर छह फीट की दूरी, चेहरे पर मास्क, सेनेटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. होटल और रेस्तरां मालिकों को आगंतुकों की पूरी जानकारी रखनी होगी.
मसलन पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, विदेश यात्रा और बीमारी का ब्यौरा. इन जगहों पर सिर्फ़ बिना लक्षण वाले लोगों को ही आने की अनुमति होगी. होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में 24 से 30 डिग्री तक ही एसी चलाने की अनुमति होगी. जितना संभव हो सके, हवा को ताजा रखना है.
धार्मिक स्थलों और मॉल में 65 साल के ऊपर के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गभर्वती महिलाएं और बीमार व्यक्तियों को नहीं जाने की सलाह दी गई है. यहां आने पर सबको सेनिटाइजर या साबुन से हाथ साफ़ करने होंगे.
एक-दूसरे से छह फीट की दूरी रखनी होगी. सार्वजनिक स्थानों पर कोई थूक नहीं सकता है. धार्मिक स्थलों के प्रबंधन को प्रवेश द्वार नियमित अवधि पर सेनेटाइज करना होगा.
यहां आने वालों को अपने जूते-चप्पल गाड़ी में ही छोड़ने होंगे. जिनके पास गाड़ी नहीं हैं, उन्हें रखने की ख़ुद ही व्यवस्था करनी होगी. मंदिरों में प्रसाद नहीं मिलेगा.
धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकासी के लिए अलग से इंतज़ाम करने का भी सुझाव दिया गया है. मूर्तियों और पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही सामूहिक अनुष्ठान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
मॉल्स में एसी को लेकर गाइडलाइन
मॉल में आने वालों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है.
फूड स्टॉल में उनकी कुल क्षमता के 50 फ़ीसदी लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी.
एक ग्राहक के जाने पर टेबल को सेनेटाइज करना होगा.
एसी से 70 फ़ीसदी ताजा हवा आनी चाहिए. मॉल में गेमिंग ज़ोन भी बंद रहेंगे.
डिज़िटल पेमेंट
होटल और रेस्तरां में साफ़-सफ़ाई को लेकर सतर्क रहना होगा.
रिसेप्शन पर हैंड सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
डिज़िटल पेमेंट को बढ़ावा देना होगा.
खाने के लिए रूम सर्विस को प्राथमिकता देनी होगी.
रेस्तरां में थर्मल स्क्रीनिंग यानी तापमान मापना अनिवार्य है.
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