कोरोना वायरस: दिल्ली में आज से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो सप्ताह तक लॉकडाउन को और बढ़ाए जाने के गृह मंत्रालय के फ़ैसले का स्वागत किया है और कहा है दिल्ली में लॉकडाउन का पालन किया जाएगा, हालांकि उन्होंने नॉन-कंटेनमेन्ट ज़ोन में पाबंदियों में कुछ राहत देने की बात भी की है.

इससे पहले कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तीन मई को ख़त्म होने वाले लॉकडाउन को और दो हफ़्ते के लिए यानी 17 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था.

इसी के बाद रविवार शाम हुए एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने दिल्ली में क्या-क्या बंद रहेगा और किन चीज़ों की इजाज़त रहेगी विस्तार से बताया.

क्या-क्या रहेगा बंद

  • रेल, मेट्रो, उड़ान सेवा समेत दिल्ली में चलने वाली बसें फ़िलहाल बंद रहेंगी.
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टिट्यूट और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे.
  • ऐसी सभी जगहें बंद रहेंगी जहां अधिक संख्या में लोगों के जुटने होने की संभावना है. जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, धार्मिक संस्थान और सोशल और पॉलिटिकल जलसे.
  • सरोजिनी नगर, नेहरू प्लेस, कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, गोल मार्केट, लाजपत नगर, करोल बाग और राजौरी गार्डन जैसे सभी मार्केट कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे. हालांकि इन मार्केट कॉम्पलेक्स में मौजूद ज़रूरी सामान की दुकानों को खुलने की इजाज़त होगी.
  • साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, सैलून और स्पा बंद रहेंगे. टैक्सी और कैब एग्रिगेटर भी बंद रहेंगे.
  • कंटेनमेन्ट ज़ोन के अलावा दूसरे इलाक़ों में ग़ैर-ज़रूरी कामों के लिए लोगों को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाहर निकलने की अनुमति होगी. लेकिन शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक घर से निकलना बंद रहेगा.
  • 65 साल से अधिक की उम्र वाले, 10 साल तक की उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों से घरों पर ही अपील की गई है. साथ ही कहा है कि ऐसे लोग केवल ज़रूरी काम या फिर स्वास्थ्यकर्मी से मिलने के लिए बाहर निकलें.
  • कंटेनमेन्ट ज़ोन के बाहर रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में क्लीनिक और निजी अस्पताल खुल सकते हैं, लेकिन कंटेनमेन्ट ज़ोन में इनको खुलने की इजाज़त नहीं होगी.
  • सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पाबंदी लगाई गई है. ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान या गुटखा खाने पर पाबंदी लगाई गई है.

कंटेनमेन्ट ज़ोन के बाहर के इलाक़ों में जिन पर रहेगी पाबंदी

  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी, डेटा सेंटर और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, सिक्योरिटी सर्विसेस के दफ्तर 33 फ़ीसदी वर्कफ़ोर्स के साथ ऑफिस खोले जा सकते हैं. लेकिन इन दफ्तरों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा.
  • सोमवार से दिल्ली के सभी सरकारी दफ़्तर भी खुलेंगे. सरकारी दफ़्तरों में डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के ऊपर सभी अधिकारी को दफ्तर आने की इजाज़त होगी लेकिन बाक़ी 33 फ़ीसदी कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे.
  • ज़रूरी सामान के उत्पादन से जुड़े सभी यूनिट्स पहले की तरह ही खुले रहेंगे.
  • रिहाईशी इलाक़ों में ज़रूरी सामान और ग़ैर ज़रूरी सामान वाली सभी स्टैंडअलोन दुकानें खुली रहेंगी.
  • प्लंबर, इलेक्ट्रेशियन, गाड़ी और टीवी मेकैनिक, गैस एजेंसी और गैस मेकैनिक, प्रेस वाले, घरों में काम करने वालों को काम करने की इजाज़त है. इस तरह के काम के लिए ज़रूरी हार्डवेयर सामान की दुकानों को भी खुलने की इजाज़त होगी.
  • ज़रूरी सामान के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को इजाज़त होगी.
  • रजिस्ट्रार से दफ्तर खुले रहेंगे लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्रापर्टी की रजिस्ट्री या कागज़ात के लिए आना है तो फ़ोन पर पहले से समय ले कर आ सकते हैं.
  • कार में ड्राइवर के अलावा दो ही लोग सफर कर सकते हैं. वहीं दुपहिया में केवल एक व्यक्ति को इजाज़त होगी.
  • किताबों और स्टेशनरी की दुकानें खुल सकती हैं, हालांकि उन्हें सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा.
  • सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन (दो लोगों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी) करते हुए शराब, गुटखा, पान की स्टैंडअलोन दुकानों और रिहाईशी इलाक़ों में मौजूद ऐसी दुक़ानों को खुलने की इजाज़त होगी.
  • शादी समारोह में 50 लोग से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं. वहीं जनाज़े में या अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
  • कृषि से जुड़े सभी कामों को अनुमति है.
  • वित्तीय सेक्टर से जुड़े सभी बैंक, नॉन-बैंकिंग कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां अपना काम शुरू कर सकेंगी.
  • सभी सामानों की आवाजाही जारी रहेगी.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)