भारतीय सेना ने लौटाया पाकिस्तान से बहकर आए बच्चे का शव: प्रेस रिव्यू

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सात साल के बच्चे का शव पाकिस्तान से बहकर भारत के एक गांव आ गया था. जिसे भारतीय सेना ने बरामद किया और बाद में उसे पाकिस्तान सेना को सौंप दिया. इस ख़बर को इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे प्रमुख ख़बर के तौर पर प्रकाशित किया है.
सात साल के इस बच्चे का नाम आबिद शेख था. दिल छू लेने वाली ये घटना उत्तरी कश्मीर के गुरेज़ घाटी के अचूरा गांव की है. पूर्व विधायक नज़ीर अहमद गुरेज़ी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा.
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यह घटना मंगलवार की है जब अचूरा गांव के कुछ लोगों ने देखा कि किशनगंगा नदी में एक शव तैर रहा है.
कुछ ही घंटों में उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित-बल्तिस्तान के मिनिमार्ग अस्तूर गांव के एक फ़ेसबुक पेज पर एक लापता बच्चे की तस्वीर पोस्ट की गई है. इसके अलावा फ़ेसबुक पर ही एक वीडियो भी पोस्ट किया गया था जिसमें पीड़ित परिवार ने बच्चे को वापस कर देने का आग्रह किया था.
बांदिपोरा के डिप्टी कमीश्नर के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि जैसे ही उन्हें इस मामले के बारे में पता चला उन्होंने सेना को सूचित किया. इसके बाद गुरुवार को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को शव सौंप दिया.
ब्रेन हैमरेज से गई थी तबरेज़ की जान
रांची से 130 किलोमीटर दूर सरायकेला-खरसांवा ज़िले के कदमडीहा गाँव के तबरेज़ अंसारी पर बीते 17 जून को भीड़ ने चोरी का आरोप लगाया. फिर जमकर पिटाई की. अगले दिन 18 जून को पुलिस ने उन्हें गिफ़्तार कर जेल भेज दिया. इस दौरान तबीयत ख़राब होने से 22 जून को उनकी मौत हो गई.

बाइक चोरी के संदेह में बेरहमी से पीटे गए तबरेज अंसारी की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई थी.
उनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इसका पता चला है. नवभारत टाइम्स की ख़बर के अनुसार, डॉक्टरों की पीएम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंसारी के सिर की हड्डी टूट गई थी जिससे ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई.
अख़बार लिखता है कि बाइक चोरी की आशंका के चलते लोगों के एक समूह ने अंसारी को पीटा और उनसे 'जय श्री राम' का नारा लगाने को कहा. मारपीट की घटना के एक हफ्ते बाद अंसारी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी.
माल्या की संपत्ति ज़ब्त करने पर रोक नहीं
बॉम्बे हाई कोर्ट से कारोबारी विजय माल्या को झटका लगा है. कोर्ट ने माल्या की उस अपील को ख़ारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति को सरकारी एजेंसियों द्वारा जब्त किए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी. इस ख़बर को भी नवभारत टाइम्स ने प्रकाशित किया है.
बीजेपी के तीन सांसदों के चुनाव के ख़िलाफ़ याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और बीजेपी सांसद हंस राज हंस के लोकसभा चुनाव में चुने जाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की. याचिकाककर्ताओं ने इनके बतौर सांसद चयन को अलग-अलग मोर्चों पर चुनौती दी है.

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इनमें से एक बीजेपी नेता पर तो आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने एफिडेविट में ग़लत जानकारी दी थी. कल हुई इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने डॉ. हर्षवर्धन और हंसराज हंस से याचिकाओं पर जवाब मांगा है.
बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी को लेकर भी याचिका दायर की गई जिस पर 18 अगस्त को सुनवाई होनी है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने इस ख़बर को प्रकाशित किया है.
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