सरकार ने 178 उत्पादों का जीएसटी टैक्स घटाया, कितना घटाया?

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असम के गुवाहटी में जीएसटी काउंसिल की बैठक में अहम फ़ैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक केवल 50 उत्पादों को 28 फ़ीसदी जीएसटी के दायरे में रखने का फ़ैसला लिया गया है.

एक जुलाई, 2017 को जब देश भर में जीएसटी लागू करने का फ़ैसला लिया गया था, तब 28 फ़ीसदी जीएसटी के दायरे में कुल 228 आइटम थे, लेकिन अब 178 आइटमों को इस सूची से बाहर करने का फ़ैसला लिया गया है.

इन उत्पादों को अब 18 फ़ीसदी के कर दायरे में रखा जा रहा है.

इस बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये बदलाव आने वाले 15 नवंबर से लागू होंगे.

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एक नज़र उन उत्पादों की सूची पर जिन्हें 28 फ़ीसदी जीएसटी के दायरे से अब 18 फ़ीसदी जीएसटी के दायरे में ला दिया है. वित्त मंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि 13 उत्पादों को 18 फ़ीसदी जीएसटी दायरे से अब 12 फ़ीसदी जीएसटी दायरे में लाया गया है.

इसके अलावा सरकार ने 6 उत्पादों पर 18 फ़ीसदी जीएसटी को घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया है. साथ ही, आठ उत्पादों पर 12 फ़ीसदी जीएसटी को घटाकर पांच फ़ीसदी किया गया है.

इतना ही नहीं छह उत्पादों पर 5 फ़ीसदी जीएसटी को घटाकर शून्य कर दिया गया है.

28 फ़ीसदी के बदले अब लगेगा 18 फ़ीसदी टैक्स

  • मोटर कार
  • मोटर साइकल
  • चॉकलेट, कोकोआ बटर, फैट्स, ऑयल
  • पान मसाला
  • फ़्रिज़
  • परफ़्यूम, डियोड्रेंट
  • मेकअप का सामान
  • वॉल पुट्टी
  • दीवार के पेंट
  • टूथपेस्ट
  • शेविंग क्रीम
  • आफ़्टर शेव
  • लिक्विड सोप
  • प्लास्टिक प्रोडक्ट
  • रबर टायर
  • चमड़े के बैग
  • मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, माइका
  • टेम्पर्ड ग्लास
  • रेज़र
  • डिश वॉशिंग मशीन

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