'अल्पसंख्यक आयोग पर भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड पैदा करता है शक'

    • Author, कुलदीप मिश्र
    • पदनाम, बीबीसी संवाददाता

दिल्ली हाई कोर्ट से जवाब तलब होने के बाद आख़िरकार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में पांच सदस्यों की नियुक्ति कर दी है.

यूपीए के समय नियुक्त किए गए सभी सदस्यों का कार्यकाल सितंबर 2015 से मार्च 2017 के बीच एक-एक करके ख़त्म हो गया था. मार्च से आयोग के सभी पद ख़ाली थे.

अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत कुल सात सदस्य होते हैं. इनमें से पांच सदस्यों का अल्पसंख्यक समुदायों से होना अनिवार्य है. भारत में मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्ज़ा प्राप्त है.

पिछले हफ़्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर एक अर्ज़ी की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. इसी साल मार्च में विपक्ष ने इस मसले पर सदन में विरोध किया था, जिससे राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई थी.

नियुक्ति में हुए इस 'आलस' को अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी के तौर पर भी देखा जा रहा है.

क्या अल्पसंख्यक आयोग नहीं चाहती सरकार?

अल्पसंख्यक आयोग के काम, उसके इतिहास, प्रासंगिकता और राजनीति पर इंडियन एक्सप्रेस की डिप्टी एडिटर सीमा चिश्ती मानती हैं कि इस देरी ने कई संदेह पैदा किए हैं.

उन्होंने कहा, "ऐसा सुनने में आया है कि अब कुछ नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन इससे पहले ख़ाली जगहों को भरने का कोई प्रयास दिख नहीं रहा था. जबकि कार्यकाल ख़त्म होने जैसी बातें पहले से पता होती हैं और उनके लिए पहले से तैयारी की जानी चाहिए थी."

सीमा कहती हैं, "सरकार अल्पसंख्यक आयोग को बनाए रखना चाहती है या नहीं, ये इनके ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है."

वो बताती हैं कि 1995-96 में जब भाजपा-शिवसेना गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में आई थी तब वहां अल्पसंख्यक आयोग ख़त्म कर दिया गया था. 1998 में भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में कहा गया कि अल्पसंख्यक आयोग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के नज़रिये से देखना ही ग़लत है.

वो कहती हैं, "यह भाजपा की राजनीति रही है. तो जब आयोग के पद खाली हैं तो ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी की यही मंशा रही होगी."

आयोग की ज़रूरत और इसका इस्तेमाल

सीमा कहती हैं, "अगर अल्पसंख्यक आयोग को एक संवैधानिक संस्था बनाया जाता तो इसका कार्यक्षेत्र बढ़ता, यह प्रभावी होता और सिस्टम को इससे फ़ायदा पहुंचता. शायद इसका वैसा इस्तेमाल नहीं हुआ. "

"लेकिन तमाम जगहों पर आयोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां भेजता था, जांच-पड़ताल की जाती थी, सुनवाई होती थी. हर आदमी तो अदालत जा नहीं सकता, वहां ख़र्च भी होता है. तो इसलिए यह ज़रूरी है."

सीमा के अनुसार देश के संविधान में ऊंचे लक्ष्य तय किए गए हैं. अलग-अलग तरह के लोगों के लिए बराबरी का वादा किया गया है, जिसे पूरा करना होगा. इसके लिए सरकार, संसद और न्यायपालिका होती है. इसी में अल्पसंख्यक आयोग और मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं का भी स्थान होता है और "यही वो संस्थाएं हैं उन संविधान के उन ऊंचे लक्ष्यों को संभव बनाती हैं."

सीमा कहती हैं, "एक ऐसी संस्था का- जो सरकारी हो, जिसके कान खुले हों और जो लोगों की पहुंच में हो- उसका एक संसदीय और बहुलतावादी लोकतंत्र में सांकेतिक और वास्तविक महत्व रहता है."

"देश में हर तरह के लोग हैं. कुछ ख़ुशहाल अल्पसंख्यक हैं और कुछ ऐतिहासिक-राजनीतिक कारणों से खुद को पीड़ित महसूस करते हैं. यह फ़र्क़ मिटाने के लिए सिस्टम कई संसाधनों का इस्तेमाल करता है. अल्पसंख्यक आयोग इसी तरह की एक संस्था है."

सीमा मानती हैं, "यह एक ऐसा पता, ऐसा फोन नंबर, ऐसा ईमेल आईडी है, जहां लोग अपनी संवैधानिक बराबरी को साकार कर सकते हैं. एक आम आदमी के लिए वह शिकायत करने और अपनी बात रखने की जगह है. हर शख़्स सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता."

आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्ज़ा दिलाने की कोशिशें?

सीमा मानती हैं कि अगर ये आयोग एक संवैधानिक संस्था होगी तो उसकी रिपोर्ट सीधे संसद में जाएगी और संसद के लिए उसकी जवाबदेही होगी.

वो कहती हैं, "सीधे-सीधे संविधान के निर्देशन से काम होगा. तब आयोग पूछताछ के लिए जिसे समन करेगा, उसकी मान्यता ज़्यादा होगी."

वो कहती हैं कि एससी-एसटी आयोग की तरह अल्पसंख्यक आयोग को भी संवैधानिक दर्जा मिले इसके लिए कई दफ़े प्रयास हुए.

70 के दशक में मोरारजी देसाई सरकार में कोशिश हुई. बाद में वीपी सिंह सरकार के समय भी नाकाम कोशिश हुई. तब रामविलास पासवान मंत्री थे और बीजेपी सरकार को समर्थन दे रही थी.

1992 में पासवान के एक बयान के मुताबिक़, अल्पसंख्यक आयोग को बढ़ावा देने की बात भाजपा को नागवार गुज़री थी.

2004 में यूपीए सरकार के समय भी कोशिश हुई थी. लेकिन अल्पसंख्यक राज्य के आधार पर तय किए जाएं या देश के आधार पर, इस पर बहस छिड़ गई थी. इसके कई आयाम और असर थे और उसी पर मामला बिल्कुल बिखर गया था और यह कोशिश भी नाकाम रही.

'गले की फांस'बन गया था अल्पसंख्यक आयोग

भारत में मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग की मौजूदगी दिखती है. लेकिन अल्पसंख्यक आयोग की सक्रियता नहीं दिखती.

सीमा के अनुसार "अल्पसंख्यक आयोग ऐसी स्थिति में था, कि लोगों को न निगलते बनता था, न उगलते. यह गले की हड्डी बन गया था."

सीमा कहती हैं, "दरअसल समस्या को स्वीकार करने पर उसे एक शक़्ल, एक कहानी मिल जाती है. इसलिए शायद अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ होने वाले भेदभाव को सरकारों ने खुलकर स्वीकार नहीं किया."

वो कहती हैं, "जैसे अभी आप देख लें तो जिसे 'ऑल इंडिया रेडियो' और 'दूरदर्शन' पर 'छिटपुट हिंसा' कहकर ख़ारिज़ कर दिया जाता है, अगर आयोग अपना काम ठीक से करे और इसमें एक पैटर्न देख सके तो इससे इन घटनाओं को वज़न मिलता है. अंततराष्ट्रीय स्तर पर वो बात उठ सकती है. इसलिए सरकारें शायद डिफेंसिव रही हों कि इस तरह की संस्था को ज्यादा बढ़ावा ही न दिया जाए."

"और ऐसा नहीं है कि मानवाधिकार आयोग ने बहुत आगे बढ़कर काम किया. ये ज़रूर है कि गुजरात दंगों के बाद जब जस्टिस जेएस वर्मा चेयरमैन थे तो मानवाधिकार आयोग के काम की विश्व में सराहना हुई."

सीमा कहती हैं, "चूंकि भारतीय मानवाधिकार आयोग ने वो काम किया, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने वो बातें नहीं उठाईं. ऐसा कर के भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दे पाया कि हम ख़ुद अपने लोगों का ख़्याल रख सकते हैं."

"लेकिन इस तरह से हर बार अल्पसंख्यक आयोग अपनी बात नहीं रख पाया."

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