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शशिकला दोषी करार, पलनीसामी नए नेता
शशिकला की मौजूदगी में हुई एआईएडीएमके विधायकों के साथ बैठक में ईके पलनीसामी को विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को चार साल की सज़ा सुनाई है.
पलनीसामी शशिकला के वफ़ादार माने जाते हैं.
विधायक दल की बैठक में पार्टी के बाग़ी नेता ओ पनीरसेल्वम को एआईएडीएमके निकाल दिया गया है.
हालांकि पनीरसेल्वम ने पार्टी विधायकों से कहा है कि मदभेद भुलाकर सबको मिलकर पार्टी को एक रखने के लिए काम करना चाहिए और अम्मा (जयललिता) के शासन को आगे बढ़ाना चाहिए.
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद शशिकला एआईएडीएम के विधायक दल की नेता चुनी गई थीं. इससे पहले उन्हें पार्टी महासचिव बनाया गया था.
लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अब उन्हें जेल जाना होगा.
पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए उस रिज़ॉर्ट में पहुंच गई है जहां वो अपने समर्थक विधायकों के साथ मौजूद हैं.
इससे पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वीके शशिकला को दोषी करार दिया. शशिकला को अब सरेंडर करना होगा.
कोर्ट ने उन्हें चार साल की सज़ा सुनाई है. पुलिस शशिकला को गिरफ़्तार करने गोल्डेन बे रिज़ॉर्ट पहुंच गई है.
इसी रिज़ॉर्ट में शशिकला विधायकों के साथ मौजूद हैं.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फ़ैसला पलट दिया है और ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा है. ट्रायल कोर्ट के जज माइकल कुन्हा ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता और शशिकला को दोषी करार दिया था.
अदालत ने जयललिता का निधन हो जाने की वजह से उन्हें बरी कर दिया है, लेकिन बाकी तीन अभियुक्तों को सरेंडर करना होगा.
जयललिता और शशिकला के अलावा दो अन्य अभियुक्त हैं वीएन सुधाकरन और येल्वरासी.
ये मुकदमा बीजेपी (मुकदमा दायर करते जनता पार्टी अध्यक्ष) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर किया था.
फ़ैसले के बाद उन्होंने ट्वीट किया, "20 साल बाद मेरी जीत हुई है. "
अदालत का फ़ैसला आने में 19 साल का वक्त लगा.
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