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हाईकोर्ट ने करिश्मा से जवाब माँगा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़िल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर को आदेश दिया है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने पति की याचिका पर जवाब दाखिल करें. उनके पति संजय कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुरोध किया है कि करिश्मा को उनकी बेटी समीरा को देश से बाहर ले जाने से रोका जाए. न्यायाधीश मुकुल रोहतगी ने करिश्मा कपूर से उनके पति की याचिका पर 19 अगस्त तक जवाब माँगा है. इसमें यह भी आरोप लगाया है कि करिश्मा ने नाबालिग बेटी का पासपोर्ट क़ानून का उल्लंघन कर बनवाया है. उल्लेखनीय है कि नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट में माता-पिता की सहमति आवश्यक होती है. उद्योगपति संजय कपूर ने अदालत में याचिका दायर करके आशंका ज़ाहिर की थी कि करिश्मा बेटी को लेकर अमरीका चली जाना चाहती हैं. इसके पहले करिश्मा कपूर और उनकी बेटी के विदेश जाने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इसकी सूचना एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारियों को दे दी जाए. इसके अलावा अदालत ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से इस आरोप की जाँच करने को कहा था कि क्या समीरा का पासपोर्ट ग़लत तरीक़े से हासिल किया गया था. दो वर्ष पहले करिश्मा कपूर की शादी दिल्ली में रहने वाले उद्योगपति संजय कपूर से हुई थी और चार महीने पहले उन्होंने समीरा को जन्म दिया था. कुछ समय से मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आ रही थीं कि संजय और करिश्मा के वैवाहिक संबंध ठीक नहीं चल रहे. |
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