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करिश्मा पर अदालत ने लगाई रोक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़िल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर को आदेश दिया है कि वे अपनी बेटी के साथ विदेश नहीं जा सकतीं. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर की याचिका के बाद दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट के जज का कहना है कि करिश्मा कपूर अपने पति की लिखित सहमति के बग़ैर अपनी चार महीने की बेटी समीरा को देश से बाहर नहीं ले जा सकतीं. उद्योगपति संजय कपूर ने अदालत में याचिका दायर करके आशंका ज़ाहिर की थी कि करिश्मा बेटी को लेकर अमरीका चली जाना चाहती हैं. संजय कपूर का कहना था कि उनकी बेटी का पासपोर्ट भी ग़लत तरीक़े से हासिल किया गया है क्योंकि इसके लिए उनकी सहमति नहीं ली गई थी. अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि इसकी सूचना एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारियों को दे दी जाए. इसके अलावा अदालत ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से इस आरोप की जाँच करने को कहा है कि क्या समीरा का पासपोर्ट ग़लत तरीक़े से हासिल किया गया था. दो वर्ष पहले करिश्मा कपूर की शादी दिल्ली में रहने वाले उद्योगपति संजय कपूर से हुई थी और चार महीने पहले उन्होंने समीरा को जन्म दिया था. कुछ समय से मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आ रही थीं कि संजय और करिश्मा के वैवाहिक संबंध ठीक नहीं चल रहे. इस मामले की सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर अदालत में मौजूद नहीं थी और इसकी सूचना उन्हें आधिकारिक रूप से भेज दी गई है. |
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