राजस्थान: स्कूल में दलित बच्चे की मौत, परिवार का शिक्षकों पर उत्पीड़न का आरोप - प्रेस रिव्यू

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राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में एक दलित बच्चे की मौत के बाद उसके परिजनों ने स्कूल के दो टीचरों पर जाति को लेकर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

परिवार के आरोप के बाद पुलिस ने इस मामले को हत्या के मामले के रूप में दर्ज किया है. साथ ही मामला अनुसूचित जाति जनजाति क़ानून के तहत भी दर्ज किया गया है.

द हिंदू अख़बार के अनुसार 15 साल का ये बच्चा राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ ज़िले के प्रागपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था.

अख़बार लिखता है कि बुधवार सवेरे इस सरकारी बोर्डिंग स्कूल में एक बच्चे का शव मिला था. परिवार का आरोप है कि ये हत्या का मामला है जिसे इस तरह अंजाम दिया गया कि वो आत्महत्या की तरह दिखे.

बच्चे के परिजनों ने प्रागपुरा पुलिस स्टेशन के सामने शिक्षकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जिसके बाद पुलिस ने दो शिक्षकों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है. स्कूल मैनेजमेन्ट ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है.

परिवार का कहना है कि सरकार उन्हें 50 लाख रुपये का मुआवज़ा दे, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए.

पुलिस की एफ़आईआर में बच्चे के पिता ने कहा है कि बच्चे ने उन्हें बताया था कि दो शिक्षक उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं. बार-बार शिकायत करने के बावजूद न तो स्कूल के प्रिंसिपल ने और न ही वाइस प्रिंसिपल ने इन शिक्षकों के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया.

रेत पर राम की कलाकृति

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जम्मू कश्मीर: ब्लैकबोर्ड पर 'जय श्री राम' लिखने पर छात्र की पिटाई

जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के एक उच्च माध्यमिक स्कूल के एक शिक्षक और प्रिसिंपल के ख़िलाफ़ बच्चे को पीटने का मामला दर्ज किया गया है.

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इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के अनुसार बानी इलाक़े के एक स्कूल में 10वीं कक्षा के एक छात्र ने ब्लैकबोर्ड पर 'जय श्री राम' लिख दिया था जिस कारण उसे सज़ा दी गई.

पुलिस के हवाले से अख़बार ने लिखा है कि ये मामला शुक्रवार का है. बच्चे के शरीर में घाव और इंटरनल इंजरी के बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस घटना की बात फैलने के बाद बानी शहर में लोग सड़कों पर उतर आए और स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद हाफ़िज़ और शिक्षक फ़ारूक अहमद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए.

बानी पुलिस स्टेशन के एसएचओ अर्जुन मागोत्रा ने अख़बार को बताया है कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

इन दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 342 (ग़लत तरीके से रोककर रखना), 504 (जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी) और जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट की धारा 75 के तहत (बच्चे के प्रति क्रूरता) मामला दर्ज किया गया है.

एफ़आईआर के अनुसार शुक्रवार को दोपहर के वक्त बच्चे ने अपनी कक्षा के ब्लैकबोर्ड में 'जय श्री राम' लिखा था. जब टीचर कक्षा में आए तो उन्होंने ब्लैकबोर्ड में 'जय श्री राम' लिखा देखा जिसके बाद वो बच्चे को मैदान में ले गए और उसे पीटा.

इसके बाद वो बच्चे को प्रिंसिपल के कमरे में लेकर गए. दोनों ने कमरा बंद कर फिर से बच्चे को पीटा. दोनों ने बच्चे को धमकी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वो उसे मार देंगे. इसके बाद उन्होंने पानी से ब्लैकबोर्ड धुलवाया.

मामले में विस्तृत जांच के लिए कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राकेश मिन्हास ने तीन सदस्यों की एक समिती बनाई है और दो दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

नूंह में सुरक्षा व्यवस्था

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नूंह में यात्रा की अनुमति नहीं, हिंदू संगठन बोले- इजाज़त की ज़रूरत नहीं

हरियाणा के नूंह मे 28 अगस्त को प्रस्तावित बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले सरकार से जिले में 28 अगस्त तक इंटनेट पर पाबंदी लगा दी है.

हिंदी दैनिक हिंदुस्तान लिखता है कि नूंह के डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा की सिफारिश पर सरकार ने ये कदम उठाया है. ये रोक 26 अगस्त की आधी रात से लेकर 28 अगस्त की आधी रात तक रहेगी.

अख़बार लिखता है कि खड़गटा ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय को खत लिख कर इंटरनेट पर रोक लगाने की गुज़ारिश की थी. उनका कहना था कि यात्रा के लिए सरकार की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है.

नूंह में 31 जुलाई को बृजमंडल शोभायात्रा निकाली गई थी लेकिन इस दौरान हिंसा होने के कारण यात्रा पूरी नहीं की जा सकी.

बाद में हिंदू संगठनों ने कहा था कि वो 28 अगस्त को रुकी हुई यात्रा पूरी करेंगे. इसकी घोषणा बीते दिनों पलवल के पोंडरी गांव में हुई हिंदू महापंचायत में की गई थी.

नवभारत टाइम्स लिखता है कि नूंह के डिप्टी कमिश्नर खड़गटा ने वहां धारा 144 लगा दी है. साथ ही हथियार लेकर चलने और सार्वजनिक जगहों पर पांच या इससे अधिक लोगों के जुटने पर बैन लगा दिया है.

वहीं हरियाणा सरकार ने 28 अगस्त तक इंटरनेट पर रोक लगाने के साथ-साथ बल्क एसएमएस सेवा पर भी रोक लगा दी है.

उन्होंने अख़बार से कहा है कि 28 अगस्त को यात्रा पूरी करने के महापंचायत के फ़ैसले के मद्देनज़र तनाव न पैदा हो और इलाक़े में शांति व्यवस्था बरकरार रहे इस उद्देश्य से आदेश दिए गए हैं.

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बिना अनुमति यात्रा निकालने पर अड़े हिंदू संगठन

जनसत्ता में छपी एक ख़बर के अनुसाार हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि प्रशासन ने तीन से सात सितंबर के दौरान नूंह में होने वाली जी20 देशों के शेरपा समूह की बैठक और 31 जुलाई के बाद क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज़ से कुछ संगठनों को शोभायात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई है.

वहीं वीएचपी ने कहा है कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों के लिए प्रशासन ने अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया लिखता है कि यात्रा के मुख्य आयोजक विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य समूह चाहते हैं कि 31 अगस्त को सावन के ख़त्म होने से पहले ये यात्रा पूरी की जाए. बीती शनिवार को दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद ने यात्रा को समर्थन देने की बात की.

अख़बार ने वीएचपी के संयुक्त सचिव सुरेंद्र कुमार जैन के हवाले से बताया कि जलाभिषेक यात्रा के दौरान राज्य के सभी ब्लॉक के शिव मंदिरों में 28 अगस्त सवेरे 11 बजे जलाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. हालांकि वीएचपी का ये भी कहना है कि दिल्ली में होने वाले जी20 सम्मेलन के मद्देनज़र यात्रा में कम लोग हिस्सा लेंगे.

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