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अदालत ने राज ठाकरे की अर्ज़ी ठुकराई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जमशेदपुर की एक अदालत ने राज ठाकरे की अर्ज़ी ख़ारिज कर दी है जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हाज़िर होने से छूट देने का अनुरोध किया था. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे को अपने ख़िलाफ़ 30 सितंबर को जारी ग़ैर-ज़मानती वारंट के संबंध में कोर्ट में हाजिर होना है. राज के वकील आरके सिंह और श्वेता सिंह ने दलील दी कि उनके बदले वकील को जमशेदपुर के कोर्ट में पेश होने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में मझगांव के कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने राज को ज़मानत दे दी है. लेकिन न्यायिक अधिकारी एके तिवारी ने राज की अर्ज़ी इस आधार पर खारिज कर दी कि मझगांव कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं पेश की गई है. कोर्ट ने एक दिसंबर को इसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश करने को कहा. गौरतलब है कि बिहार के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मुक़दमे में यहां के कोर्ट ने राज के खिलाफ गैरज़मानती वारंट जारी किया था. | इससे जुड़ी ख़बरें गिरफ़्तारी के बाद राज ठाकरे रिहा15 नवंबर, 2008 | भारत और पड़ोस लालू बना सकते हैं दबाव: नीतीश02 नवंबर, 2008 | भारत और पड़ोस मुंबई में पुलिस की गोलीबारी पर सवाल27 अक्तूबर, 2008 | भारत और पड़ोस राज को अदालत में पेश होने से मिली छूट23 अक्तूबर, 2008 | भारत और पड़ोस राज ठाकरे को अंतरिम ज़मानत मिली22 अक्तूबर, 2008 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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