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राज को अदालत में पेश होने से मिली छूट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्तर भारतीयों के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी के एक मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे को विक्रोली की अदालत में पेश होने से छूट मिल गई है. इसी तरह के एक अन्य मामले में पिछले दिनों राज ठाकरे को गिरफ़्तार भी किया गया था और फ़िलहाल वे ज़मानत पर हैं. विक्रोली की अदालत में राज ठाकरे के वकील समीर नागरे ने एक याचिका दाख़िल करके कहा है कि राज ठाकरे को बुधवार को ही ज़मानत मिली है और इसलिए वे गुरुवार को अदालत में पेश नहीं हो पाएँगे. नोटिस गुरुवार को विक्रोली अदालत के मजिस्ट्रेट सुनील गैधानी ने राज ठाकरे को अदालत में पेश होने के लिए कहा था. मामला इस साल फरवरी का है. उस समय भी राज ठाकरे पर उत्तर भारतीयों के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगा था. विक्रोली की अदालत ने उस समय राज ठाकरे को ज़मानत दे दी थी. लेकिन एक बार फिर अदालत ने कड़ा रुख़ दिखाते हुए राज ठाकरे को नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि क्यों नहीं उनकी ज़मानत रद्द कर दी जाए क्योंकि उन्होंने ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. राज ठाकरे के वकील समीर नागरे की याचिका पर उन्हें अदालत में पेश होने से फ़िलहाल छूट तो मिल गई है लेकिन उनके वकील सात नवंबर को नोटिस का जवाब देंगे. | इससे जुड़ी ख़बरें नीतीश ने बुलाई सर्वदलीय बैठक23 अक्तूबर, 2008 | भारत और पड़ोस राज ठाकरे को अंतरिम ज़मानत मिली22 अक्तूबर, 2008 | भारत और पड़ोस 'उत्तर प्रदेश के लोगों की जागीर नहीं है महाराष्ट्र'22 अक्तूबर, 2008 | भारत और पड़ोस मुंबई से पटना लौटे छात्रों की दास्तां22 अक्तूबर, 2008 | भारत और पड़ोस बिहार में आक्रोश, रेल सेवा बाधित22 अक्तूबर, 2008 | भारत और पड़ोस बांद्रा कोर्ट में पेश हुए राज ठाकरे21 अक्तूबर, 2008 | भारत और पड़ोस कल्याण में राज समर्थकों का हंगामा21 अक्तूबर, 2008 | भारत और पड़ोस छात्र का शव पहुँचने पर हंगामा तेज़ हुआ21 अक्तूबर, 2008 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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