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शुक्रवार, 26 सितंबर, 2008 को 15:36 GMT तक के समाचार
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सांसद शहाबुद्दीन को दस साल की सज़ा
मोहम्मद शहाबुद्दीन
मोहम्मद शहाबुद्दीन पर 30 से ज़्यादा मामले हैं
बिहार के सिवान ज़िले से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को अदालत ने एक और झटका दिया है. ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से हथियार रखने के मामले में उन्हें 10 साल क़ैद की सज़ा सुनाई गई है.

सिवान की एक अदालत ने उन पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. लेकिन अदालत ने हत्या के एक अभियुक्त को छुड़ाने के लिए एक पुलिस अधिकारी पर हमले के मामले में शहाबुद्दीन को बरी कर दिया है.

शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ कई मामले हैं और अभी तक छह मामलों में उनको सज़ा मिल चुकी है. ये मामला 24 अप्रैल 2005 का है. पुलिस ने शहाबुद्दीन के पुश्तैनी मकान पर छापा मारा था.

छापे के दौरान 200 गोलियाँ और विदेश में बनी एक पिस्तौल बरामद की गई थी. पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत सिवान से सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था.

सज़ा

जिला और सत्र न्यायाधीश जीपी श्रीवास्तव ने इस मामले में उन्हें 10 साल की क़ैद और 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है. शहाबुद्दीन के वकीलों ने कहा है कि वे इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करेंगे.

पिछले साल उन्हें पुलिस अधीक्षक पर जानलेवा हमला करने के मामले में भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी.

इससे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता के अपहरण और हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी.

मार्च 2007 में उन्हें सिवान में 1998 में सीपीआई-एमएल कार्यालय पर हमला करने और कार्यालय सचिव के अपहरण और पिटाई के मामले में दो वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी.

शहाबुद्दीन को वाहन चोरी के एक मामले में तीन वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी. शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध विदेशी हथियार रखने, विदेशी मुद्रा और वन्यजीव क़ानून के उल्लंघन समेत 30 से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं.

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