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एक और मामले में शहाबुद्दीन दोषी करार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत के राज्य बिहार में सीवान की एक अदालत ने सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को हत्या के उद्देशय से किए गए अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है. ये पूरा मामला सीपीएम-एमएल के एक कार्यकर्ता के अपहरण का है. जज ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत मोहम्मद शहाबुद्दीन को दोषी ठहराया. मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद हैं. अदालत आठ मई को सज़ा सुनाएगी. ये मामला सात फ़रवरी 1999 का है जब शहाबुद्दीन और उनके साथियों ने छोटे लाल गुप्ता का अपहरण कर लिया था. इसी वर्ष मार्च में सीवान की विशेष अदालत ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को एक आपराधिक मामले में दो साल के क़ैद की सज़ा सुनाई थी. अदालत ने उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के स्थानीय कार्यालय पर हमला करने के मामले में दोषी करार दिया था. शहाबुद्दीन पर एक हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था. इससे पहले अवैध हथियार रखने के आरोप में उन्हें पिछले साल दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया था. | इससे जुड़ी ख़बरें सांसद शहाबुद्दीन को दो साल की क़ैद02 मार्च, 2007 | भारत और पड़ोस शहाबुद्दीन दिल्ली में गिरफ़्तार 05 नवंबर, 2005 | भारत और पड़ोस शहाबुद्दीन और रिश्तेदारों के यहाँ छापे24 अप्रैल, 2005 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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