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सांसद शहाबुद्दीन को दो साल की क़ैद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिहार में सीवान की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को एक आपराधिक मामले में दो साल के क़ैद की सज़ा सुनाई है. अदालत ने गुरुवार को उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के स्थानीय कार्यालय पर हमला करने के मामले में दोषी करार दिया था. सीवान से सांसद शहाबुद्दीन पर एक हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. ये मामला 19 सितंबर 1998 का है जब सीवान में खुर्माबाद स्थित भाकपा माले के कार्यालय पर शहाबुद्दीन और उनके सशस्त्र समर्थकों ने कथित तौर पर बम धमाके किए थे. शहाबुद्दीन पर फिलहाल हत्या, अपहरण और अवैध हथियार रखने से संबंधित कई मामले चल रहे हैं. वो वर्ष 1996 से सीवान से सांसद हैं और फिलहाल सीवान जेल में क़ैद हैं. उन्हें अवैध हथियार रखने के आरोप में पिछले साल दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया था. पिछले महीने पटना हाईकोर्ट के आदेश के तहत मोहम्मद शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ चल रहे मामलों की सुनवाई के लिए सीवान जेल में ही विशेष अदालत गठित की गई थी. | इससे जुड़ी ख़बरें शहाबुद्दीन दिल्ली में गिरफ़्तार 05 नवंबर, 2005 | भारत और पड़ोस शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ देशव्यापी अलर्ट30 अगस्त, 2005 | भारत और पड़ोस शहाबुद्दीन और रिश्तेदारों के यहाँ छापे24 अप्रैल, 2005 | भारत और पड़ोस शहाबुद्दीन को बेउर जेल लाया गया11 फ़रवरी, 2005 | भारत और पड़ोस शहाबुद्दीन:आरोपों के बावजूद लोकप्रिय21 अप्रैल, 2004 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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