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मायावती के ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत:सीबीआई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
केंद्रीय जाँच एजेंसी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने के लिए उसके पास 'पर्याप्त' सबूत है. मायावती के ख़िलाफ़ यह मामला पाँच साल पुराना है. इस मामले में सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल किया. इसमें कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती के ख़िलाफ़ वर्ष 2003 में जो मामला दर्ज किया गया था उस पर सीबीआई जल्दी ही आरोपपत्र दाख़िल करेगी. सीबीआई का कहना है कि उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि मायावती ने आय के ज्ञात स्रोत से कहीं से अधिक संपत्ति अर्जित की है. इससे पहले मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले को ख़ारिज करने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि ये मामला राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किया गया.
मामला इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जवाब देने के लिए नोटिस दिया था. लेकिन सीबीआई ने अदालत को बताया कि इस मामले की जाँच पूरी हो गई है और मायावती के ख़िलाफ़ आरोपपत्र दाख़िल करने के लायक सबूत हैं. सीबीआई ने मायावती के आरोप का खंडन किया कि यूपीए सरकार राजनीतिक एजेंडे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है. सीबीआई ने पाँच अक्तूबर 2003 को मायावती के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने ही उसे 175 करोड़ रूपए के ताज हेरिटेज कॉरिडोर घोटाले की जाँच करने को कहा था. लेकिन बसपा का कहना है कि सीबीआई ने मामला दर्ज करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली और सीबीआई को सिर्फ़ ताज कॉरिडोर मामले की जाँच करने का निर्देश मिला था. | इससे जुड़ी ख़बरें ताज कॉरिडोर मामले में याचिका ख़ारिज10 अक्तूबर, 2007 | भारत और पड़ोस राज्यपाल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आवेदन05 अगस्त, 2007 | भारत और पड़ोस मायावती पर मुक़दमे की अनुमति नहीं05 जून, 2007 | भारत और पड़ोस ताज कॉरिडोर मामले की सुनवाई स्थगित15 मई, 2007 | भारत और पड़ोस ताजपोशी से पहले 'ताज का मामला'11 मई, 2007 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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