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अलवर हत्याकांड में 20 को उम्रक़ैद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अलवर ज़िले की एक अदालत ने तीन व्यक्तियों की निर्मम हत्या के आरोप में 20 लोगों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है और पाँच लोगों को बरी कर दिया. इन पर आरोप है कि मुसलमानों के मेव समुदाय और सिखों के बीच टकराव के दौरान इन्होंने तीन सिखों को पीट-पीट कर मार डाला था. यह घटना 24 नवंबर 2005 को मूसाखेड़ा गाँव में हुई थी. अलवर ज़िले में किशनगढ़ बास के अपर सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में 20 लोगों को उम्रकैद़ की सज़ा सुनाई और पाँच लोगों को बरी कर दिया. इसी मामले में पाँच नाबालिगों पर बाल न्यायालय में मुक़दमा चल रहा है. इस फ़ैसले को देखते हुए अदालत परिसर में ज़बर्दस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. इसके अलावा आसपास के गाँवों में भी पुलिस को चौकस कर दिया गया है. इस हत्याकांड के बाद दोनों समुदायों में तनाव व्याप्त हो गया था. इसे देखते हुए मूसाखेड़ा में अभी भी पुलिस तैनात है. | इससे जुड़ी ख़बरें लाल क़िला हमला: मौत की सज़ा बरक़रार13 सितंबर, 2007 | भारत और पड़ोस राजस्थान के मंत्री को छह महीने की सज़ा13 सितंबर, 2007 | भारत और पड़ोस धर्मपुरी मामले में तीन को फाँसी की सज़ा16 फ़रवरी, 2007 | भारत और पड़ोस लखनऊ में बुश विरोध में चार की मौत03 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस गुजरात दंगों के लिए 11 को सज़ा14 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस मऊ में मरने वालों की संख्या सात हुई16 अक्तूबर, 2005 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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