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और इंतज़ार करना पड़ेगा सलमान को | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बहुचर्चित चिंकारा शिकार मामले में सलमान ख़ान की ज़मानत याचिका पर जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार को होगी. चिंकारा शिकार मामले में निचली अदालत ने सलमान को पाँच साल की सज़ा सुनाई थी जिसे जोधपुर की ज़िला और सत्र अदालत ने बरक़रार रखा है. इसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ फ़िल्म स्टार सलमान ख़ान ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की है. सलमान के वकीलों ने ज़मानत याचिका पर आज ही सुनवाई की भरसक कोशिश की, लेकिन मामला सूचीबद्ध नहीं होने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी. इसके साथ ही तय हो गया कि सलमान को कुछ और दिन जेल में बिताने पड़ेंगे. दिक्कतें दरअसल, सुनवाई शुरू होने से पहले कई तरह की अदालती औपचारिकताएँ पूरी करनी होती है. इन औपचारिकताओं के पूरा नहीं होने कारण ही आज मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. एक और पेंच ये है कि मामला हाईकोर्ट के जिस जज के पास जाने की संभावना है, वो भी इस मामले से अपने आपको अलग कर सकते हैं क्योंकि वो शिकार के ही मामले में एक अभियुक्त की पैरवी कर चुके हैं. ज़िला अदालत के सज़ा बरकरार रखने के 24 अगस्त के फ़ैसले के बाद सलमान ख़ान को जोधपुर हवाई अड्डे पर गिरफ़्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था. सलमान ख़ान 1998 में 'हम साथ-साथ हैं' फ़िल्म की शूटिंग के दौरान दुर्लभ प्रजाति के हिरण चिंकारा का शिकार करने के दोषी पाए गए थे. | इससे जुड़ी ख़बरें सलमान ख़ान की सज़ा बरकरार24 अगस्त, 2007 | भारत और पड़ोस सलमान मामले पर फ़ैसला 24 अगस्त को07 अगस्त, 2007 | भारत और पड़ोस सलमान ख़ान को पाँच साल की जेल10 अप्रैल, 2006 | भारत और पड़ोस सलमान ख़ान नई मुसीबत में फंसे26 जून, 2006 | भारत और पड़ोस जेल भेजने के फ़ैसले पर स्थगन आदेश10 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस सलमान को एक साल की जेल की सज़ा17 फ़रवरी, 2006 | मनोरंजन एक्सप्रेस पुलिस ने सलमान के फ़ोन रिकॉर्ड किए थे20 जुलाई, 2005 | मनोरंजन एक्सप्रेस सलमान टेप की जाँच के आदेश20 जुलाई, 2005 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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