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फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में चार्जशीट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत में सीआईडी ने सोहराबुद्दीन फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में अहमदाबाद में डीआईजी डीजी वंजारा सहित 13 पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दाखिल किया है. उधर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया है कि वह सोहराबुद्दीन फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में दाखिल आरोप पत्र की प्रति अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल को सौंपे. सीआईडी सोहराबुद्दीन मामले में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सुप्रीम कोर्ट को पहले ही सौंप चुकी है. सीआईडी ने अहमदाबाद में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट केजे उपाध्याय की अदालत में बंद लिफ़फ़े में 700 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया. आरोप पत्र दाखिल करते वक्त कोई भी अभियुक्त अदालत में मौजूद नहीं था. इस मामले के सभी 13 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है. आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र की प्रति शुक्रवार तक अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल (एएसजी) गोपाल सुब्रमण्यम को उपलब्ध कराई जाए. एएसजी सुब्रमण्यम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को करेगा. गुजरात पुलिस पर आरोप था कि सोहराबुद्दीन को 26 नवंबर 2005 को 'फ़र्जी मुठभेड़' में मार दिया गया था. पुलिस ने 'फ़र्जी मुठभेड़' में मारे गए सोहराबुद्दीन शेख पर लश्कर-ए-तैबा से संबंध होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं की हत्या के लिए नियुक्त किया गया था. | इससे जुड़ी ख़बरें फर्ज़ी मुठभेड़ मामले में नार्को टेस्ट नहीं14 जून, 2007 | भारत और पड़ोस फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में एसपी निलंबित16 मई, 2007 | भारत और पड़ोस गुजरात सरकार ने रिपोर्ट सौंपी14 मई, 2007 | भारत और पड़ोस 'फ़र्ज़ी मुठभेड़' की जाँच पर फ़ैसला 14 मई, 2007 | भारत और पड़ोस 'फ़र्ज़ी मुठभेड़': आठ पुलिसकर्मी गिरफ़्तार03 मई, 2007 | भारत और पड़ोस कथित मुठभेड़ मामले में नए 'गवाह' 02 मई, 2007 | भारत और पड़ोस कौसर की हत्या हुई:गुजरात सरकार30 अप्रैल, 2007 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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