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गियर के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नई दिल्ली में एड्स जागरुकता कार्यक्रम में हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गियर को फ़िल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को बांहों में भर कर चुंबन लेना मंहगा पड़ सकता है. जयपुर की एक अदालत ने रिचर्ड और शिल्पा के ख़िलाफ़ अश्लील प्रदर्शन का मुक़दमा दर्ज़ किया है. अदालत ने रिचर्ड के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी किए हैं. अदालत ने शिल्पा को पांच मई को अदालत में पेश होने का आदेश भी दिया है. अदालत ने यह आदेश गुरूवार को एक स्थानीय अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी की याचिका पर सुनाया. न्यायालय ने ढाई पन्ने के अपने आदेश में कहा कि इन दोनों के विरुद्ध मामला सुनवाई के लायक है. क़ानून के जानकारों के अनुसार अगर आरोप साबित हो गए तो इस मामले में तीन महीने की क़ैद की सज़ा हो सकती है. इससे पहले अदालत ने निज़ी टेलीविज़न पर प्रसारित उन दृश्यों को देखा जिनमें रिचर्ड गियर मंच पर शिल्पा शेट्टी को बांहों में भरकर चुंबन लेते दिखाए गए हैं. याचिका अदालत ने पूनम चंद भंडारी और एक गवाह के बयान भी दर्ज किए.
इन लोगों ने कहा कि रिचर्ड और शिल्पा की आलिंगन मुद्रा और भावाभिव्यक्ति आपत्तिजनक है और क़ानून के ख़िलाफ़ है. अदालत ने दलीलें सुनने के बाद जयपुर के पुलिस अधीक्षक को कहा है कि रिचर्ड गियर के नाम जारी ग़ैर-ज़मानती वारंट पर तुरंत कार्रवाई की जाए. अदालत ने शिल्पा को तलब करने के लिखित आदेश मुंबई में उनके पते पर भिजवाने को भी कहा है. ऐसी ही एक याचिका अलवर की अदालत में पेश की जा चुकी है. अलवर की अदालत ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद मामला जांच के लिए पुलिस को भेज दिया है. गियर और शिल्पा का वीडियो, टीवी पर दिखाए जाने के बाद देश के कई इलाक़ों में कई हिंदू संगठनों ने रिचर्ड गियर और शिल्पा शेट्टी के पुतले जलाकर अपना विरोध दर्ज़ किया था. |
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