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मुंबई मामले में पाँच बरी, एक दोषी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तेरह वर्ष पहले हुए मुंबई बम विस्फोटों के मामले में मुंबई की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने सरफ़राज़ दाऊद फांसे को दोषी ठहराया है जबकि पाँच अन्य लोगों को बरी कर दिया है. इन भयावह विस्फोटों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे. फांसे को 1993 के धमाकों से पहले रायगड में हथियार और विस्फोटक सामग्री की खेप उतारने में भूमिका निभाने के कारण दोषी ठहराया गया है. लेकिन न्यायालय ने मंसूर अहमद मंसूर क़ुरैशी, शेख़ क़ासिम, अब्दुल अज़ीज अब्दुल क़ादिर और मोहम्मद इक़बाल इब्राहिम को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. मामले की जाँच करने वाले केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया था कि ये पाँचों लोग वर्ष 1993 में 15 फ़रवरी को दुबई गए थे. सीबीआई ने ये भी दावा किया था कि माफ़िया सरगना दाऊद इब्राहिम और सीबीआई के अनुसार ये लोग हथियार चलाने के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ जाने के लिए ज़रूरी व्यवस्था नहीं हो पाई. इस धमाकों के सिलसिले में न्यायलय में 123 अभियुक्तों पर न्यायालय चरणबद्ध तरीके से अपना फ़ैसला सुना रहा है. | इससे जुड़ी ख़बरें संजय दत्त को भी फ़ैसले का इंतज़ार10 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस 1993 के बम धमाकों का घटनाक्रम10 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस मुंबई धमाके: न्याय का इंतज़ार09 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस कश्मीर में मुंबई धमाकों से जुड़ी गिरफ़्तारी04 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस मुंबई में सात धमाके, 170 मौतें11 जुलाई, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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