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बुधवार, 31 मई, 2006 को 15:08 GMT तक के समाचार
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दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल ख़त्म
हड़ताली डॉक्टर
गुरुवार से डॉक्टर काम पर लौट आएंगे
भारत में आरक्षण के विरोध में दिल्ली में हड़ताली डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हड़ताल ख़त्म करने और गुरुवार से स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू करने की घोषणा की है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों से बुधवार को कहा था कि वे अपनी हड़ताल, प्रदर्शन और किसी भी तरह का विरोध तुरंत ख़त्म करें और स्वास्थ्य सेवाएँ बहाल करें.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद पात्रो ने बीबीसी को बताया, "स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने और मरीज़ों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है और गुरुवार सुबह से सभी डॉक्टर काम पर लौट आएंगे."

उन्होंने बताया कि बुधवार को शाम पाँच बजे सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कार्रवाई से संबंधित आदेश मिले जिसके बाद दो घंटे चली बातचीत में यह निर्णय लिया गया.

इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर करने का भी फ़ैसला लिया गया है.

हालाँकि उन्होंने बताया कि यूथ फ़ॉर इक्वेलिटी के बैनर तले आरक्षण व्यवस्था का अन्य तरीकों से विरोध जारी रहेगा.

निर्देश

इससे पहले न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति एसएस पंटा के अवकाश पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को केंद्र सरकार और हड़ताल कर रहे डॉक्टरों के तर्कों को सुना.

 स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने और मरीज़ों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. गुरुवार सुबह से सभी डॉक्टर काम पर लौट आएंगे
विनोद पात्रो, अध्यक्ष- रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, एम्स

पीठ ने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेसीडेंट डॉक्टरों की याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.

अदालत ने डॉक्टरों से कहा था कि वे किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन ख़त्म करके स्वास्थ्य सेवाएँ तुरंत बहाल करें और सभी डॉक्टर तीन दिन के भीतर ड्यूटी पर उपस्थित हों.

अदालत ने सरकार से कहा है कि वो पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए कोई भी नीति बनाने से पहले इस पूरे मामले पर अदालत के अंतिम फ़ैसले को ध्यान में रखें.

सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने आंदोलन कर रहे मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों से कहा था कि वो चाहें तो इस मामले में एक और याचिका दायर कर सकते हैं.

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