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'बाँध निर्माण का काम जारी रहेगा' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरदार सरोवर बाँध मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि विवादित बाँध के निर्माण का काम जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बाँध की ऊँचाई न बढ़ाने की नर्मदा बचाओ आंदोलनकर्ताओं की माँग भी ठुकरा दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरदार सरोवर बाँध का निर्माण कार्य चलते रहना चाहिए. नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से विस्थापितों की उम्मीदों को गहरा धक्का पहुँचा है. कोर्ट ने दो-दो पर्यवेक्षकों वाले 40 दल नियुक्त किए हैं जो बाँध प्रभावित इलाक़ों का दौरा करेंगे और विस्थापितों की स्थिति का जायज़ा लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई बढ़ाने के मु्द्दे पर फ़ैसला लेने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा है कि मनमोहन सिंह को ये फ़ैसला छह जुलाई तक ले लेना होगा. माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सात जुलाई को विस्थापितों के पुनर्वास के सिलसिले में रिपोर्ट पर चर्चा करेगा. गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बाँध के निर्माण के पक्ष में काफ़ी जनसमर्थन है. लेकिन नर्मदा बचाओ आंदलोन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाँध निर्माण से जुड़ी राज्य सरकारें बाँध विस्थापितों को उचित मुआवज़ा देने में असफल रही हैं. उनका मानना है कि बाँध की ऊँचाई बढ़ाने से विस्थापितों की स्थिति और खराब हो जाएगी. नर्मदा बचाओ आंदलोन के कार्यकर्ता सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई 110 मीटर से 121 मीटर किए जाने के ख़िलाफ़ हैं. नर्मदा बाँध के मुद्दे पर पिछले महीने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने भूख हड़ताल की थी. बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने भी बाँध विस्थापितों के समर्थन में दिल्ली में धरना दिया था. | इससे जुड़ी ख़बरें सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास के मुद्दे पर चेताया17 अप्रैल, 2006 | भारत और पड़ोस 'पुनर्वास और निर्माण साथ-साथ हों'17 अप्रैल, 2006 | भारत और पड़ोस मेधा पाटकर ने भूख हड़ताल समाप्त की17 अप्रैल, 2006 | भारत और पड़ोस 'बाँध का निर्माण रोकने का निर्णय नहीं'16 अप्रैल, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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