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बलात्कार मामले में 12 साल की सज़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुंबई की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में मुंबई पुलिस में कांस्टेबल रहे सुनील मोरे को 12 साल कारावास की सज़ा सुनाई है. पिछले साल एक पुलिस चौकी पर इस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया था. अदालत ने धमकी देने और ग़लत तरीक़े से क़ैद रखने के मामले में पूर्व कांस्टेबल सुनील मोरे पर 26,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. ये घटना पिछले साल अप्रैल की है. उस समय मुंबई पुलिस में कांस्टेबल रहे सुनील मोरे दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव इलाक़े में ड्यूटी पर थे. मरीन ड्राइव मुंबई का काफ़ी व्यस्त इलाक़ा है और शाम के समय यहाँ बड़ी संख्या में युवा जोड़े इकट्ठा होते हैं. कथित रूप से आपत्तिजनक अवस्था में देखने के बाद मोरे ने बलात्कार की शिकार लड़की और उसके मित्र को बुलाया. मोरे पर आरोप था कि उसने लड़की के मित्र को वहाँ से वापस भेज दिया और पुलिस चौकी में लड़की के साथ बलात्कार किया. मोरे पर यह भी आरोप था कि वह उस समय नशे में था. बलात्कार का मामला सामने आने के बाद मोरे को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और मुंबई पुलिस से निलंबित भी कर दिया गया. | इससे जुड़ी ख़बरें बलात्कार मामले में अधिकारी निलंबित01 सितंबर, 2005 | भारत और पड़ोस बलात्कार मामला: चार अध्यापक बर्ख़ास्त 01 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस विदेश से आई युवती के साथ बलात्कार31 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस ट्रेन डकैती मामले की उच्चस्तरीय जाँच22 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस बलात्कार मामले में पुलिसकर्मी गिरफ़्तार06 सितंबर, 2005 | भारत और पड़ोस 'बलात्कार संबंधी क़ानून में बदलाव हो'04 जुलाई, 2005 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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