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पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा में छूट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीज़ा शर्तों में और ढील देने की घोषणा की है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को नई रियायतों का ब्यौरा देते हुए कहा कि दोनों देशों में आम लोगों के स्तर पर संपर्क बढ़ाने के लिए यह एकतरफ़ा घोषणा की गई है. प्रवक्ता ने कहा कि इससे दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा. एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान सरकार भी भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा शर्तों को और आसान बनाएगी. तुरंत प्रभाव से लागू होने वाली इस घोषणा में कहा गया है कि अब मान्यता प्राप्त पाकिस्तानी पत्रकारों को एक से अधिक बार यात्रा के लिए वीज़ा यानी 'मल्टीपल इंट्री वीज़ा' जारी किए जा सकेंगे. पुलिस को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं कम से कम तीन वर्ष की अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इन पत्रकारों को भारत पहुँच कर पुलिस में रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी. पाकिस्तानी शिक्षाविदों और इलाज के लिए किसी बीमार व्यक्ति के साथ भारत आने वाले डॉक्टर को भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी. इन मामलों में मल्टीपल इंट्री वीज़ा जारी करने से पहले वीज़ा अधिकारियों को मुख्यालय की राय लेने की बाध्यता नहीं रहेगी. पाकिस्तान के उन नागरिकों को भी भारत पहुँचने पर पुलिस को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जो 65 साल या ज़्यादा उम्र के हैं. अब कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में 12 अलग-अलग स्थानों की यात्रा करने को स्वतंत्र होगा. पहले एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा तीन स्थानों पर ही जाने की छूट थी. सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भारत यात्रा करने को इच्छुक पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा जारी करने में उदार रवैया अपनाने की भी घोषणा की गई है. |
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