|
बिलकीस मामला: सुनवाई महाराष्ट्र में | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के बिलकीस बानो बलात्कार और सामूहिक हत्याकाँड मामले की सुनवाई गुजरात की बजाय महाराष्ट्र में कराने का आदेश दिया है. बिलकीस बानो बलात्कार और सामूहिक हत्याकाँड मामले में तहकीकात करने के बाद केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी सीबीआई 20 लोगों के ख़िलाफ़ आरोपपत्र दाख़िल कर चुकी है. गुजरात की एक महिला बिलकीस बानो ने आरोप लगाया था कि गुजरात में मार्च 2002 में हुए दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनके 14 रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई. इससे पहले भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही सीबीआई ने नए सिरे से जाँच शुरू की थी. जिन 20 लोगों के ख़िलाफ़ आरोप-पत्र दाख़िल किया गया उनमें छह पुलिस अधिकारी, दो डॉक्टर और 12 अन्य लोग शामिल हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बेस्ट बेकरी मामले की फ़िर से जाँच के आदेश दिए थे और कहा था कि मामले की नए सिरे से सुनवाई गुजरात के बजाय महाराष्ट्र में होगी. गुजरात में सन 2002 के दंगों के दौरान वडोदरा के बेस्ट बेकरी में 14 लोगों को जलाकर मार दिया गया था. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||