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हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सही ठहराया
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य के दो ज़िला कलेक्टरों के तबादले को रद्द कर दिया गया था. ये कलेक्टर बस्तर और जशपुर ज़िलों के हैं. यह फ़ैसला चुनाव आयोग की याचिका पर दायर किया गया है. उल्लेखनीय है कि चुनाव आचार संहिता का पालन न करने का दोषी पाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के दो ज़िलों के कलेक्टरों के तबादला करने का आदेश दिया था. लेकिन उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) से इस आदेश पर स्थगन आदेश ले लिया था. इसके बाद चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपने फ़ैसले में चुनाव आयोग को सही ठहराते हुए कैट के स्थगन आदेश को ख़ारिज कर दिया है. चुनाव आयोग का तर्क था कि कैट को कर्मचारी ओर सरकार के बीच के बीच के मामलों की सुनवाई का अधिकार है लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिस पर चुनाव करवाने की ज़िम्मेदारी है. आयोग का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को अधिकार दे रखे हैं कि वह चुनाव के दौरान राज्य या केंद्र के कर्मचारियों का तबादला कर सकती है या उन्हें बर्खास्त कर सकती है. |
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