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सद्दाम को मौत की सज़ा मुमकिनः चलाबी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इराक़ के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन अगर दोषी पाए गए तो उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है. यह कहना है कि इराक़ में युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल के प्रमुख का. बीबीसी के साथ बातचीत में युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल के प्रमुख सालेम चलाबी ने कहा कि इराक़ी क़ानून हत्यारों को मौत की सज़ा की अनुमति देता है. लेकिन इसके लिए अंतरिम सरकार को अमरीकी गठबंधन द्वारा ऐसी सज़ाओं पर से रोक हटाना होगा. चलाबी ने कहा है कि सैकड़ों इराक़ी सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ सबूत देने के लिए तैयार हैं. लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कम से कम एक साल तक मुक़दमा शुरू हो पाना संभव नहीं. सालेम चलाबी पर युद्ध अपराध के आरोप में क़ैद कई पूर्व इराक़ी नेताओं के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की प्रक्रिया शुरू करने का चुनौतीवाला काम है. सद्दाम हुसैन के बारे में चलाबी ने बताया, "सद्दाम हुसैन को सौंपे जाने के बारे में अमरीकी गठबंधन के साथ गहन बातचीत चल रही है." उन्होंने उम्मीद जताई कि 30 जून को सत्ता हस्तांतरण के बाद सद्दाम हुसैन को भी जल्द ही सौंप दिया जाएगा. |
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