बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में दो को सज़ा, पांच बरी, मुशर्रफ़ भगोड़ा घोषित

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नेता बेनज़ीर भुट्टो हत्याकांड में पाकिस्तान की अदालत ने दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सज़ा सुनाई है जबकि पांच अभियुक्तों को बरी कर दिया.

अपने अदालती फ़ैसले में जज मोहम्मद अजहर ख़ान ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को भगोड़ा घोषित किया है.

अदालत पहले ही जनरल मुशर्रफ़ की संपत्ति जब्त करने के आदेश दे चुकी है और वो पिछले साल से ही पाकिस्तान के बाहर रह रहे हैं.

54 वर्षीय बेनज़ीर भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 की शाम रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक आत्मघाती हमले में मौत हो गई थी.

जज ने पांच आरोपियों ऐतजाज़ शाह, शेर ज़मान, हसनैन गुल, अब्दुल राशिद और रफ़ाक़त हुसैन को बरी कर दिया है.

गिरफ़्तार पांचों संदिग्ध अडियाला जेल में हैं और सुरक्षा कारणों से उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किए जाने की स्थिति में सुनवाई जेल में ही की गई.

पूर्व पुलिस अधिकारी सऊद अज़ीज़ और खुर्रम शहज़ाद को आपराधिक लापरवाही बरतने पर 17 साल की कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

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