You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
पाकिस्तान से भारत वापस आएंगी उज़मा
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी लड़के से शादी करने वाली भारतीय लड़की उज़मा को अपने वतन लौटने की अनुमति दे दी है.
कोर्ट ने सरकार को उन्हें वाघा सीमा तक सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया है.
यह आदेश इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने बुधवार को उज़मा और उनके पति ताहिर अली की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया.
सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने उज़मा को उनके पति से यात्रा दस्तावेज दिला दिए जो उन्होंने शादी के बाद अपने कब्जे में ले लिए थे.
अदालत ने उज़मा से पूछा कि क्या वह अपने पाकिस्तानी पति ताहिर अली के साथ रहना चाहती हैं, जिस पर उन्होंने मना कर दिया. उज़मा का कहना था कि वह भारत वापस जाना चाहती हैं जहां उनकी बेटी बीमार है.
सुनवाई के दौरान ताहिर अली खड़े हुए और उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उसे केवल दो मिनट के लिए उज़मा से अकेले में बात करने दिया जाए.
ताहिर का कहना था कि उनकी पत्नी को भारतीय उच्चायोग के लोगों ने उनके बारे में गलत बताया होगा.
अदालत ने उज़मा से पूछा कि क्या वह अपने पति से अकेले में मिलना चाहती हैं जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया.
जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि अदालत किसी जोड़े को जबरदस्ती एक दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती.
उन्होंने कहा कि उज़मा वयस्क हैं और वह अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकती हैं.
गौरतलब है कि भारतीय लड़की उज़मा की शादी 3 मई को ताहिर अली के साथ हुई थी.
शादी के दो दिन बाद ताहिर अली भारतीय वीजा की जानकारी लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग आए. लेकिन उज़मा ने अपने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया था और उन्होंने भारतीय उच्चायोग में ही शरण ले ली.
स्थानीय मीडिया के अनुसार ताहिर अली और उज़मा शादी के बंधन में बंधने से पहले से ही विवाहित थे. ताहिर अली चार बच्चों के पिता हैं, जबकि उज़मा एक बच्चे की मां हैं.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)