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इस्लामाबाद में वेलेंटाइन डे मनाने पर पाबंदी
पाकिस्तान की अदालत ने राजधानी इस्लामाबाद में वेलेंटाइन डे मनाने और मीडिया में इसके इश्तिहार पर अस्थाई पाबंदी लगा दी है.
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वह मीडिया में इसके प्रचार-प्रसार पर रोक लगाए और प्रशासन से भी कहा है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को वेलेंटाइन डे मनाने को रोके.
न्यायाधीश शौकत अजीज सिद्दीकी ने ये आदेश अब्दुल वहीद नाम के व्यक्ति की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में सूचना मंत्रालय और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) के अधिकारियों से कहा है कि वे मीडिया को ऐसे कार्यक्रम की कवरेज से भी रोके.
वेलेंटाइन डे पर रोक लगाने की अपील दायर करने वाले अब्दुल का तर्क है, "ये इस्लामी परंपरा के खिलाफ है. पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है इसलिए यहां ऐसा कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा सकता. "
कराची में रविवार को वेलेंटाइन डे मनाने के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे.
अब्दुल वहीद का कहना था कि इस उत्सव को मनाने से मुसलमानों की भावनाएं बड़े पैमाने पर आहत होती हैं. इसलिए अदालत के पास ऐसे किसी कदम को रोकने का अधिकार है जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की संभावना हो.