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पाक: ऑनर किलिंग के दोषी नहीं बच पाएंगे
पाकिस्तान की संसद ने ऑनर किलिंग से जुड़े कड़े कानून को पास कर कथित ऑनर किलिंग के मामलों में दोषियों के छूटने का रास्ता बंद कर दिया है.
नए कानून के लागू होने से ऑनर किलिंग में शामिल लोगों को अनिवार्य रूप से आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी.
इससे पहले ऑनर किलिंग के दोषियों को पीड़ित परिवार के लोगों से माफ़ी मिल जाती थी जिससे वो सज़ा से बच जाते थे.
लेकिन नए कानून के मुताबिक पीड़ित परिवार से मिली माफ़ी के बाद दोषी सिर्फ़ फांसी की सज़ा से ही बच सकेंगे.
पाकिस्तान में प्रेम और विवाह को लेकर रूढ़ीवादी परंपराओं को चुनौती देने वाली महिलाओं पर हमले आम हैं.
पाकिस्तान के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग के मुताबिक पिछले एक साल में परिवार वालों के हाथों करीब 1,100 महिलाओं की हत्या के मामले सामने आए थे जबकि ऑनर किलिंग के कई मामले सामने भी नहीं आ पाते हैं.
पहले अपने परिवार की महिला या लड़की की हत्या के दोषी अक्सर दूसरे पीड़ित परिवार की माफ़ी मिलने के बाद छूट जाया करते थे.
पिछले महिनों में पाकिस्तान में पाकिस्तानी मूल की एक ब्रितानी महिला सामिया शाहिद की हत्या जैसे ऑनर किलिंग के हाई प्रोफ़ाइल मामलों की चर्चा विदेश तक में भी हुई. सामिया शाहिद की हत्या में कथित तौर पर उनके पिता और पूर्व पति शामिल थे.
जुलाई में पाकिस्तानी सोशल मीडिया सिलेब्रिटी कंदील बलोच की हत्या का भी मामला सामने आया था. पंजाब में कंदील बलोच की हत्या कथित तौर पर उनके भाई ने गला घोंटकर कर दी थी.
पाकिस्तानी नेशनल एसेंबली में बिल में सुधार पर चार घंटे बहस हुई जिसके बाद इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.
इस कानून की पैरवी करने वालों ने कहा है कि कड़े कानून से महिलाओं को हिंसा से बचाया जा सकेगा.
पाकिस्तानी कार्यकर्ता और फ़िल्मकार शरमीन ओबैद ने इस बिल के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया. ऑनर किलिंग पर शरमीन ओबैद की फ़िल्म को ऑस्कर अवॉर्ड मिल चुका है.
अपने फ़ेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा है," इससे रातभर में कुछ बदलने वाला नहीं है लेकिन सही दिशा में एक क़दम ज़रूर है."
हालांकि इसमें हत्या का मामला ऑनर किलिंग का है या नहीं ये निर्णय जज लेंगे.
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