इस तरह लागू होगा जीएसटी

वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी विधेयक को लेकर बुधवार को लोक सभा में बहस जारी है.
पास होने के बाद ये कुछ इस तरह काम करेगा और टैक्स ढांचा कुछ ऐसा होगा-
पहला चरण: फैक्ट्री
आइए हम एक रेडीमेड कपड़े का उदहारण लेते हैं. तैयार करनेवाले को कपड़े और सिलाई जैसे कच्चे माल पर सौ रुपए ख़र्च करने पड़ते हैं. इसमें उसने 10 रुपए बतौर टैक्स दिए हैं.
फिर उस कपड़े को पूरी तरह तैयार करने पर 30 रुपए और ख़र्च होते हैं. इससे कपड़े की क़ीमत 130 रुपए हो जाती है. दस फ़ीसद की दर से इस कपड़े पर 13 रुपए बतौर टैक्स देने पड़ते हैं.
चूँकि उत्पादनकर्ता ने कच्चे माल पर टैक्स पहले ही दे दिया है, इसलिए अब उसे टैक्स के रूप में सिर्फ तीन रुपए ही देने पड़ेंगे.
दूसरा चरण: थोक

थोक विक्रेता इस कपड़े को 130 रुपए में ख़रीदता है. उसमें 20 रुपए मुनाफ़ा जोड़कर वह 150 रुपए इसकी क़ीमत लगाता है.
इस पर 10 फ़ीसद टैक्स अगर जोड़ा जाए तो 15 रुपए और जुड़ जाएंगे.
मगर जीएसटी लागू होने के बाद थोक विक्रेता को केवल दो रुपए ही बतौर टैक्स देने पड़ेंगे, क्योंकि कपड़े पर उत्पादन के समय 13 रुपए का टैक्स दिया जा चुका है.
तीसरा चरण: दुकानदार

इमेज स्रोत, Getty
खुदरा व्यापारी यह रेडीमेड कपड़ा अगर 150 रुपए में खरीदता है. फ़र्ज़ कीजिए वो इसमें और खर्चे जोड़कर क़ीमत 10 रुपए बढ़ा देता है, तो यह कपड़ा 160 रुपए का हो जाएगा.

इसपर 10 फ़ीसद की दर से टैक्स 16 रुपए होना चाहिए. लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद अब ख़ुदरा विक्रेता को सिर्फ एक रुपया टैक्स के रूप में देना पडेगा, क्योंकि उत्पादनकर्ता ने 10 रुपए बतौर टैक्स सामान खरीदते वक़्त ही दे दिए थे. कपड़े को जब उसने थोक विक्रेता को बेचा तो तीन रुपए और टैक्स के रूप में दिए.
फिर थोक विक्रेता ने इसपर दो रुपए बतौर टैक्स दिए और बाद में खुदरा विक्रेता ने एक रुपया बतौर टैक्स दिया.
तो इस तरह कुल टैक्स जमा हुआ 10 + 3 + 2 + 1 = 16
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