सलमान ख़ान पर ग़ैर इरादतन हत्या का आरोप तय

मुंबई की एक अदालत ने साल 2002 के हिट एंड रन मामले में फ़िल्म अभिनेता सलमान ख़ान के ख़िलाफ़ आरोप तय कर दिया है. उन पर ग़ैर इरादतन हत्या के लिए मुक़दमा चलेगा.
सलमान ख़ान ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया. हालाँकि अदालत ने निजी तौर पर पेश न होने की उनकी मांग मान ली है.
लेकिन अदालत ने कहा है कि जब कभी सलमान को अदालत में पेश होने के लिए कहा जाएगा, उन्हें आना पड़ेगा. मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी.
इस मामले में दोषी पाए जाने पर सलमान ख़ान को अधिकतम 10 साल तक की सज़ा हो सकती है.
मुक़दमा
सलमान पर ग़ैरइरादतन हत्या के अलावा आईपीसी की धारा 279, 337,338, 427, 134 ए, बी (मोटर व्हीकल एक्ट के साथ) और बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 66 (बी) के तहत भी मुकदमा चलेगा.
24 जून को सेशंस कोर्ट ने सलमान पर ग़ैरइरादतन हत्या का केस चलाने के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले को सही ठहराया था.
अब सेशंस कोर्ट में मामले की सुनवाई नए जज के सामने होगी क्योंकि अभी तक केस की सुनवाई कर रहे जज का तबादला हो गया है.
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