सलमान खान पर चलेगा ग़ैर इरादतन हत्या का मुकदमा

सलमान खान
इमेज कैप्शन, सलमान खान की अपील अदालत ने खारिज कर दी.

अभिनेता सलमान खान पर साल 2002 के 'हिट एंड रन मामले में अब ग़ैर इरादतन हत्या का केस चलेगा.

इस साल जनवरी में मजिस्ट्रेट अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले में सलमान पर ग़ैर इरादतन हत्या का मामला चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.

इसी आदेश को सलमान खान ने मार्च में चुनौती दी थी लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है.

सलमान खान को अदालत ने पेश होने के लिए एक महीने का वक़्त दिया है.

अगर सलमान खान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है.

47 वर्षीय सलमान पर इससे पहले लापरवाही से गाड़ी चलाने के ही आरोप तय किए गए थे, जिसमें अधिकतम दो साल की सज़ा का प्रावधान था.

बाद में मजिस्ट्रेट अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सलमान पर ग़ैर इरादतन हत्या का मामला चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

28 सितंबर 2002 को एक लैंड क्रूज़र कार मुंबई के बांद्रा इलाके में एक बेकरी के बाहर स्थित फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई थी.

इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे. इस कार को कथित तौर पर सलमान खान चला रहे थे.