तीन रूपए मंहगी बेची कोल्ड ड्रिंक, 10 लाख जुर्माना

एक उपभोक्ता फोरम ने भारतीय रेल की केटरिंग संस्था पर कोल्ड ड्रिंक अधिकतम कीमत से ज्यादा बेचने पर 10 लाख रूपए का जुर्माना किया है.
कंज़्यूमर फोरम ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी के खिलाफ़ दर्ज की गई दो शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पांच-पांच लाख का जुर्माना तय किया है.
दिल्ली के दो रेलयात्रियों ने शिकायत की थी की <link type="page"> <caption> आईआरसीटीसी की एक काउंटर</caption> <url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/01/130124_railway_food_complaint_arm.shtml" platform="highweb"/> </link> पर उन्हें कोल्ड ड्रिंक माज़ा की बोतल 15 रूपए की मिली जबकि उसका अधिकतम मूल्य 12 रुपए लिखा हुआ था.
आईआरसीटीसी रेलवे की कैटरिंग, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन का काम संभालती है.
शिकायत
फोरम का कहना है कि सरकारी संस्था से इस तरह की गड़बड़ी की उम्मीद नहीं की जा सकती है और इसकी जिम्मेवारी निजी व्यापारियों पर नहीं डालनी चाहिए.
फ़ोरम ने आईआरसीटीसी को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को दस लाख रुपये और दोनों रेलयात्रियों को दस-दस हज़ार रूपये हर्जाना देने का आदेश दिया है.
आदेश में कहा गया, "फैसले में ये ध्यान में रखा गया कि जिस बड़े स्तर पर और चौबीसों घंटे लगातार रेलवे अपनी सेवा देती है उससे इस मामले की गंभीरता बढ़ जाती है."








