क्रिसमस पर घर जाने के लिए दो करोड़ की बैंक गारंटी

इतालवी नौसैनिक
इमेज कैप्शन, अभियुक्तों कहते हैं कि उन्होंने समुद्री डाकु समझकर भारतीय मछुआरों की नौका पर गोली चलाई थी

भारत के दो मछुआरों की हत्या के अभियुक्त इटली के दोनों नौसैनिकों को केरल हाईकोर्ट ने क्रिसमस मनाने के लिए इटली जाने की अनुमति दे दी है.

कोर्ट ने इसके लिए दोनों अभियुक्तों को दो हफ्ते की मोहलत दी है और बदले में उनसे छह करोड़ रूपए की बैंक गारंटी देने के लिए कहा है. कोर्ट ने कुछ अन्य कठोर शर्तें भी रखी हैं.

कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को यदि लगता है कि इटली के राजदूत और वाणिज्य दूत के हलफनामे स्वीकार करने योग्य हैं तो इन दोनों अभियुक्तों की जमानत की शर्तों में बदलाव भी किया जा सकता है.

<link type="page"> <caption> क्यों चली इतालवी जहाज से गोलियाँ? </caption> <url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2012/02/120229_fredy_kerala_psa.shtml" platform="highweb"/> </link>

इटली के इन दोनों नौसैनिकों को इस साल 15 फरवरी को केरल के अलापुझा तट पर भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या करने के अभियोग में 'ऐनरिका लेक्सी' नामक पोत से गिरफ्तार किया गया था.

कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों अभियुक्त दो हफ्ते के लिए भारत छोड़ सकते हैं और उन्हें अगले साल 10 जनवरी तक भारत लौटना होगा.

कोर्ट ने ये भी कहा है कि जरूरी यात्रा-दस्वावेजों के लिए उनके पासपोर्ट भी जारी किए जा सकते हैं जिन्हें घटना के बाद जब्त कर लिया गया था.

इन नौसैनिकों की गिरफ्तारी के बाद से ही इटली उनकी रिहाई के लिए भारत पर राजनयिक दबाव बनाता रहा है. इटली का कहना है कि गोलीबारी की ये घटना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई थी.

अभियुक्तों का दावा है कि उन्होंने समुद्री डाकू समझकर भारतीय मछुआरों की नौका पर गोली चलाई थी.

इस पूरे मामले में भारत सरकार कहती रही है कि वह न्यायिक प्रक्रिया में दखल नहीं देगी और अंतिम फैसला अदालत में ही होगा.

बहरहाल इटली ने केरल हाईकोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है.