PAN Aadhaar Card लिंक करने की आज है आख़िरी तारीख़

पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ने की आख़िरी तारीख़ 31 मार्च 2022 है. 31 मार्च के बाद अगर इसको लिंक करते हैं तो इसके लिए लेट फ़ीस देनी होगी.

1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 के बीच पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में जोड़ने पर 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक लेट फ़ीस देनी होगी.

31 मार्च 2023 तक अगर पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं होता है तो पैन कार्ड रद्द हो जाएगा.

हालांकि, 31 मार्च 2023 से पहले पैन कार्ड पहले की तरह सक्रिय रहेगा और आयकर से संबंधित सभी काम तब तक किए जा सकते हैं.

कितनी लेट फ़ीस होगी

1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक किए जाते हैं तो 500 रुपये लेट फ़ीस जमा करनी होगी.

अगर 30 जून के बाद कोई पैन और आधार कार्ड लिंक किया जाता है तो लेट फ़ीस की रक़म बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगी.

आधार 12 अंकों का एक यूनीक आइडेंटिटी नंबर है जिसे यूनीक आइडेंटिफ़िकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) जारी करती है जबकि पैन (PAN) 10 अंकों वाला अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है जिसे आयकर विभाग जारी करता है.

पैन और आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई जा चुकी है. आख़िरी बार 30 सितंबर 2021 को इसे बढ़ाया गया था.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसे जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया था.

पैन और आधार कार्ड को कैसे करें लिंक

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 24 जनवरी 2022 तक 43 करोड़ से अधिक पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका था जबकि देश में 131 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं.

ऐसा मानना है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने से पैन के 'डुप्लिकेशन' को रोकने और कर चोरी बंद करने में मदद मिलेगी.

आयकर की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड को आधार कार्ड से आसानी से लिंक किया जा सकता है.

इसके साथ ही इस वेबसाइट पर अपने पैन कार्ड का स्टेटस भी जाना जा सकता है कि कोई पैन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं.

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