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भीमा कोरेगांव मामलाः NIA ने कबीर कला मंच के तीन लोगों को किया गिरफ़्तार, लगाया UAPA
राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सोमवार-मंगलावर को कबीर कला मंच से जुड़े तीन लोगों को भीमा कोरेगांव यलगार परिषद केस में गिरफ़्तार किया है.
32 साल के सागर तात्याराम गोरखे, 36 साल के रमेश गायचोर और 33 साल की ज्योति जगतप तीनों पुणे के रहने वाले हैं.
एनआईए ने इन तीनों पर 124A, 153A, 505(1)(B), 117 और 34 लगाई गई है. इसके साथ ही यूएपीए का 13,16,18,18B, 20, 39, 40 सेक्शन भी जोड़ा गया है.
पुणे पुलिस ने इस मामले में अपनी चार्जशीट में कबीर कला मंच को प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी से जुड़ा बता चुकी है.
पुणे पुलिस की चार्जशीट कहती है कि 'सीपीआई माओवादी ने 'कबीर कला मंच' के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए सुधीर धावले और रोना विल्सन से कहा था. इस कार्यक्रम का उद्देश्य भीमा कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ के मौके पर दलित संगठनों को एकजुट करके सरकार के ख़िलाफ़ जनता के गुस्से को भड़काना था."
एक आपराधिक साज़िश के तहत 'भीमा कोरेगांव शौर्यदिन प्रेरणा अभियान' के बैनर तले 1 जनवरी 2018 को सुधीर धावले और हर्षाली पोतदार ने 'कबीर कला मंच' के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सरकार के ख़िलाफ़ भीड़ जुटाई थी.
भीमा कोरेगांव मामले में में कई जाने-माने समाजिक कार्यकर्ता, लेखन, वुद्धिजीवी और पत्रकारों को गिरफ़्तार किया गया है और उन पर यूएपीए की धाराएं लगाई गईं हैं.
इससे पहले इस केस में सुधीर धावले, सुरेंद्र गाडलिंग, रोना विल्सन, शोमा सेन, महेश राउत, वरवर राव, वरनॉन गोंज़ाल्विस, अरूण फ़रेरा, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे और हनी बाबू एमटी की गिरफ़्तारी की जा चुकी है.
8 जनवरी, 2018 को इस मामले में एफ़आईआर दर्ज की गई. 17 मई, 2018 को पुणे पुलिस ने इसमें यूएपीए का सेक्शन 13,16,18,18B, 20, 38, 39 और 40 लगाया.
इसके बाद ये केस एनआईए को ट्रांसफ़र हो गया और उसने भी 24 जनवरी, 2020 को इस मामले में एफ़आईआर दर्ज की है जिसमें आईपीसी की धारा- 153A, 505(1)(B), 117 और 34 लगाई गई है. इसके साथ ही यूएपीए का 13,16,18,18B, 20, 39, 40 सेक्शन भी जोड़ा गया है.
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