कोरोना लॉकडाउन: महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं तो बाक़ी राज्यों में क्यों नहीं?

    • Author, अनिल जैन
    • पदनाम, वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी के लिए

आख़िरकार महाराष्ट्र में विधान परिषद की नौ सीटों के लिए आगामी 21 मई चुनाव होना तय हो गया.

चुनाव आयोग के इस ऐलान से महाराष्ट्र में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति ख़त्म हो गई और साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा संकट भी टल गया.

वे अब आसानी से विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे और अपने पद ग्रहण के छह महीने पूरे होने से एक सप्ताह पहले विधान मंडल का सदस्य होने की संवैधानिक अनिवार्यता पूरी कर लेंगे.

उद्धव ठाकरे की गुहार पर प्रधानमंत्री के अभूतपूर्व 'हस्तक्षेप' के बाद महाराष्ट्र का यह राजनीतिक संकट तो टल गया, मगर इससे एक नया सवाल खडा हो गया है.

सवाल यह है कि महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद और कई राज्यों में राज्यसभा के लिए लंबित उन द्विवार्षिक चुनावों का क्या होगा, जो कोरोना संक्रमण के संकट की वजह से लॉकडाउन के चलते बीते मार्च महीने में टाल दिए गए थे.

महाराष्ट्र में विधान परिषद

ग़ौरतलब है कि इस वर्ष राज्यसभा की 73 सीटों और तीन राज्यों की विधान परिषद की 48 रिक्त सीटों के द्विवार्षिक चुनाव होना है.

इनमें से 18 राज्यों से राज्यसभा की 55 और तीन राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद की करीब 28 सीटों के लिए बीती 26 मार्च को चुनाव होना थे, लेकिन मतदान से ठीक दो दिन पहले चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देते हुए इन चुनावों को टाल दिया था.

हालांकि राज्यसभा की 55 में से 37 सीटों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है और राष्ट्रपति के मनोनयन कोटे की खाली हुई एक सीट भी सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के मनोनयन से भरी जा चुकी है. लेकिन अभी भी 7 राज्यों में राज्यसभा की 18 सीटों के चुनाव होना बाकी है.

सवाल उठता है कि चुनाव आयोग अपने फैसले से पीछे हटते हुए 21 मई को सिर्फ महाराष्ट्र में ही विधान परिषद के चुनाव किस आधार पर करवा रहा है?

यह सवाल इसलिए कि कोरोना महामारी के जिस संकट को आधार बनाकर चुनाव टाले गए थे, वह आधार तो अब भी कायम है और वह अभी आगे भी काफी समय तक कायम रहेगा.

चुनाव आयोग करा सकता था चुनाव?

चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 18 सीटों और तीन राज्यों की विधान परिषद के चुनाव कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से अगले आदेश तक टाले जाने का फैसला 24 मार्च को जिस समय किया था, उससे चंद घंटे पहले ही मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी और लगभग 114 विधायकों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास मत हासिल किया था.

जाहिर है जब सत्र चला तब विधानसभा के तमाम अफसर, क्लर्क, सुरक्षा गार्ड और मीडियाकर्मी भी वहां मौजूद रहे होंगे.

मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सत्र से एक दिन पहले तक संसद का बजट सत्र भी जारी था.

23 मार्च को दोनों सदनों में सदनों में वित्त विधेयक पारित कराया गया था. इसके बावजूद चुनाव आयोग ने चुनाव टालने का फैसला कोरोना वायरस संक्रमण को वजह बताते हुए किया.

हालांकि राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव ऐसे नहीं है कि जिनमें बडी संख्या में लोग इकट्ठा होते हों.

लॉकडाउन होने के बावजूद

कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन होने के बावजूद सरकार के स्तर पर जिस तरह कई जरूरी और गैरजरूरी काम भी हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, उसी तरह राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव भी हो सकते थे और अभी भी हो सकते हैं.

हालांकि ऐसा नहीं है कि इन चुनावों के बगैर कोई काम रुक रहा है, फिर भी अगर चुनाव आयोग चाहता तो ये चुनाव 26 मार्च को हो सकते थे.

इनके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करने की भी जरूरत नहीं थी. मिसाल के तौर पर झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के चुनाव के लिए कुल 81 मतदाता हैं.

आयोग चाहता तो तीन से पांच मिनट के अंतराल पर हर विधायक के वोट डालने की व्यवस्था की जा सकती थी.

विधानसभा भवन में, जहां मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है, वहां दो-दो मीटर की दूरी पर विधायकों के खड़े होने का बंदोबस्त हो सकता था. मास्क और सैनेटाइजर का भी इंतजाम किया जा सकता था.

चुनाव टाले रखने का क्या औचित्य है?

इसी तरह गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 177, मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए 206, राजस्थान में 3 सीटों के लिए 200, आंध्र प्रदेश में 3 सीटों के लिए 175 और मणिपुर तथा मेघालय में एक-एक सीट के लिए 60-60 विधायक मतदाता हैं.

इसी तरह महाराष्ट्र विधान परिषद की जिन नौ सीटों के लिए चुनाव होना हैं वे सभी विधानसभा कोटे की हैं, जिनके लिए 288 विधायकों को मतदान करना है.

इसी तरह उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए शिक्षक और स्नातक वर्ग की 11 सीटों के लिए और बिहार में इन्हीं वर्गों की आठ सीटों के लिए अलग-अलग ज़िला मुख्यालय पर वोट डलने हैं, जिसके लिए इंतजाम करना कोई मुश्किल काम नहीं है. मगर चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के बजाय चुनाव टालने का आसान रास्ता चुना.

सवाल यही है कि जब चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधान परिषद की नौ सीटों के लिए 21 मई को चुनाव कराने का ऐलान कर चुका है तो बाकी राज्यों में विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव टाले रखने का क्या औचित्य है? कोरोना संक्रमण का संकट तो अभी लंबे समय तक जारी रहना है.

कब तक टाला जाता रहेगा?

इस बरस अक्टूबर में उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक चार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की एक-एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना है.

इसी साल जुलाई में ही बिहार में राज्यपाल के मनोनयन और विधायकों के वोटों से चुनी जाने वाली विधान परिषद की 18 सीटें खाली होने वाली हैं.

फिर नवंबर-दिसंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव भी होना है. मध्य प्रदेश में भी विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव सितंबर महीने से पहले कराए जाने की संवैधानिक बाध्यता है.

आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों पर भी अभी रोक लगी हुई है.

आखिर कोरोना संक्रमण के संकट को आधार बताकर इन सभी चुनावों को कब तक टाला जाता रहेगा?

देश का नेतृत्व

यह सही है कि विधानसभा या लोकसभा के उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में सीधे आम मतदाता की भागीदारी रहती है, लिहाजा कोरोना संकट के चलते अभी उनका चुनाव नहीं कराया जा सकता.

लेकिन सीमित मतदाताओं के जरिए होने वाले राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों को टालकर और प्रधानमंत्री के परोक्ष दखल से सिर्फ एक राज्य में चुनाव कराने का फैसला लेना बताता है कि चुनाव आयोग को भले ही संविधान ने एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय की हैसियत बख्शी हो, मगर चुनाव आयोग के मौजूदा नेतृत्व को यह हैसियत स्वीकार नहीं है. वह साफ तौर पर सरकार के आदेशपाल की भूमिका निभा रहा है.

चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की आधारशिला होती है, भले ही वह चुनाव पंचायत का हो या संसद का. किसी भी कारण से चुनावों का टाला जाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है.

चुनाव आयोग के रवैये से कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर चलाए गए उस खतरनाक अभियान को भी बल मिलता है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी के संकट के मद्देनजर देश में अगले दस वर्ष तक सभी तरह के चुनाव स्थगित कर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दस वर्ष तक देश का नेतृत्व करने दिया जाए.

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